पॉलीथिन में सामान बेचने वाले हो जाएं सावधान

punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2016 - 05:31 PM (IST)

गुड़गांव: कॉलोनी एवं मार्केट में दुकान पर पॉलीथिन रखने वाले व पॉलीथीन में विभिन्न सामग्री बेचने वाले सावधान हो जाएं। कभी भी किसी भी वक्त नगर निगम एवं जिला प्रशासन की टीम चालान काटने के लिए दस्तक दे सकती है और आपको भारी जुर्माना हो सकता है।

यह निर्णय लिया है नगर निगम आयुक्त एवं जिला उपायुक्त टी.एल सत्यप्रकाश ने। जिले के सभी वार्डों एवं कॉलोनियों में बनी दुकानों बड़ी मात्रा में सब्जी इत्यादि पॉलीथिन में डालकर बेची जाती है, जो कि सेहत के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। इसके लिए जिले के विशेष अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही रैडक्रॉस सचिव एवं नगर निगम के स्वच्छता सलाहकार श्याम सुंदर एवं वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ने यूनिवर्ल्ड सोसायटी के अंदर बनी दुकानों पर दस्तक दी और गांधीगिरी के साथ प्यार और सहजता से दुकानदारों को समझाया और बताया कि यदि बुधवार को इस दुकान पर पॉलीथीन में कोई भी सामग्री बेची जाती है, तो उसका चालान निश्चित रूप से काटा जाएगा। 

कॉलोनी वासी एवं दुकानदारों ने भी नगर निगम से आए अधिकारियों का आदेश माना और कहा कि वो अब जेल के बंदियों द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले में सामान देंगे। सैक्टर-14 व सैक्टर-15 पार्ट-2 में भी जल्द ही दुकानों पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में एक दिन पूर्व दुकानदारों को पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा दूसरे दिन भारी-भरकम चालान काटा जाएगा, जिससे कि शहर में पॉलीथीन की बिक्री पर व पॉलीथीन में किसी प्रकार के सामान के सामान की बिक्री पर रोक लग सके। 

निगमायुक्त ने सभी दुकानदारों, आरडब्ल्यूए, नागरिकों से अनुरोध किया कि नगर निगम एवं रैडक्रॉस सोसायटी द्वारा जिला जेल बंदियों के सहयोग से कपड़े के थैले की यूनिट लगाई है, जिससे कि आमजन को कपड़े का थैला बगैर लाभ-हानि के मिल सके। कोई भी शिक्षण संस्थान, कॉलोनी वासी, आरडब्ल्यूए नगर निगम अथवा रैडक्रॉस सोसायटी में फोन कर कपड़े के थैले बगैर लाभ-हानि के प्राप्त कर सकते हैं।
 


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