रेयान स्कूल के न्यासियों की जमानत बढ़ाने का विरोध

punjabkesari.in Tuesday, Oct 10, 2017 - 10:19 AM (IST)

नई दिल्ली (ब्यूरो): गुरुग्राम के एक स्कूल में मृत मिले सात वर्षीय लड़के प्रद्युम्न ठाकुर के पिता ने इस मामले में रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन न्यासियों को मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। कक्षा दो के छात्र प्रद्युमन ठाकुर के पिता बरूण चंद्र ठाकुर ने हत्या मामले में रेयान समूह के सीईओ रेयान पिंटो और उनके अभिभावकों, समूह के संस्थापक अध्यक्ष अगस्टीन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

अधिवक्ता सुशील तेकरीवाल के जरिये दायर की गई अपील में कहा गया है कि उनकी संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना अवैध एवं असंवैधानिक है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। याचिका में मामले की जांच कर रही सीबीआई और हरियाणा सरकार को पक्षकार बनाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि अंतरिम जमानत प्रदान करने वाला उच्च न्यायालय का 28 सितंबर का आदेश और राहत बढ़ाने का उच्च न्यायालय का 7 अक्तूबर का आदेश  ‘त्रुटिपूर्ण’ था और उसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।


 


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