बिजली चोरी पर कोर्ट का फैसला- 2 साल की कैद व 7.29 लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Friday, May 12, 2017 - 10:46 AM (IST)

यमुनानगर (तरुण):अतिरिक्त सैशन जज नरेश कात्याल की अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोषी पर 7 लाख 29 हजार 264 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2015 में बिजली विभाग की विजीलैंस को सूचना मिली थी कि सिटी सैंटर, यमुनानगर में वैल्डिंग की दुकान चलाने वाले दुकानदार द्वारा बिजली चोरी की जा रही है। 

टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर जाकर छापा मारा। जिस पर टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी पर लगभग 4 लाख का जुर्माना लगाया। जिस पर उसने लगभग डेढ़ लाख का जुर्माना अदा कर दिया लेकिन बाकी जुर्माना नहीं दे पाया। ऐसे में मामला कोर्ट में गया और आरोपी पर मुकद्दमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने लगभग 2 वर्ष तक दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुना। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 2 वर्ष कैद और जुर्माने का फैसला सुनाया। 
 


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