जानलेवा हमले के 6 आरोपियों को 7-7 साल की कैद

punjabkesari.in Saturday, Mar 10, 2018 - 12:39 PM (IST)

यमुनानगर(ब्यूरो): एडिशनल सैशन जज डा. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के 6 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 दोषियों को 6-6 हजार रुपए और 1 दोषी को 9 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जगाधरी पुलिस के अनुसार गुरु अर्जुन नगर निवासी विशाल ने 24 जुलाई 2017 को शिकायत दी थी कि उसकी विशाल और मनीष से दोस्ती थी। 

6 माह पहले उन्होंने उससे 20 हजार रुपए लिए थे। यह पैसा देने में वह आनाकानी कर रहे थे। पैसे मांगे तो बहस करने लगे। किसी तरह मामला शांत हुआ। रात के समय वह अपने पिता आत्मा राम के साथ गली में टहल रहा था। इसी दौरान वहां पर सुभाष नगर निवासी मनीष अपने साथी सुर्जन, नितिन, सुंदर विहार निवासी नीरज दुग्गल, आजाद नगर निवासी विशाल और शांति कालोनी निवासी बंटी गुर्जर को लेकर आया। 

उन्होंने उनके साथ मारपीट की और मनीष ने देसी कट्टे के साथ फायर किया। यह गोली गली में घूम रहे संजीव के पैर में लगी। वह गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों पर आई.पी.सी. की धारा 148, 149, 323, 307, आम्र्स एक्ट और 120बी में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने मनीष, सुर्जन, नितिन, नीरज, विशाल और बंटी को धारा 148, 149, 323, 307 में दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा और 5-5 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं मनीष को कोर्ट ने आम्र्स एक्ट में 2 साल कैद और 3 हजार का जुर्माना लगाया है।


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