20 लाख तक के विकास कार्य करवा सकेंगी ग्राम पंचायतें

punjabkesari.in Monday, Jun 19, 2017 - 12:28 PM (IST)

चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, ऑडिट, कराधान और वक्र्स नियम, 1996 में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। इनके अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.), रा’य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) के तहत जारी कोष और सरकार से अनुदान के रूप में उनके निर्दिष्ट हिस्से के अनुसार वैट पर सरचार्ज (एस.ओ.वी.) आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जमा होगा। 

एस.डी.ओ. 15 दिन में ग्राम पंचायत के अनुमान प्रस्ताव को तैयार करवाएंगे
विकास कार्यों का अनुमान तैयार किया जाएगा और पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग द्वारा वक्र्स नियम 1996 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। उपमंडल अधिकारी (पंचायती राज) इस संबंध में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुमान तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे। 10 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति उपमंडल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा दी जाएगी। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) द्वारा, 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता (पंचायती राज) द्वारा और मुख्य अभियंता (पंचायती राज) द्वारा 50 लाख रुपए से अधिक की तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरपंच, ग्राम सचिव और बी.डी.पी.ओ. या सामाजिक शिक्षा व पंचायत अधिकारी नामक ऑप्रेटर्स के साथ ग्राम पंचायतों के नाम बैंक खाते खोले जाएंगे।
 


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