भाजपा की हुंकार रैली के खिलाफ दर्ज याचिका पर हाईकोर्ट का ये फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Feb 14, 2018 - 04:43 PM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा की हुंकार रैली के खिलाफ दर्ज याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से भाजपा सरकार को राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को नामंजूर किया है। हाईकोर्ट ने याचिका को नामंजूर करने के कारण भी बताए हैं।

बता दें कि एक एनजीओ ने हाईकोर्ट में भाजपा सरकार द्वारा जींद में अमित शाह की रैली के आयोजन के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। याचिका में कहा गया था कि इस रैली से कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट हो सकती है।

याचिका में यह भी कहा गया कि रैली से यातायात उल्लंघन स्थिति भी पैदा हो सकती है। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस रैली में न तो विरोध किया जा रहा है और न ही किसी प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए रैली पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

इस मामले में केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि इस तरह की याचिका दर्ज करने वाले केवल लोक प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने कहा, यह रैली कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी है जिसमें चुनाव आयोग के नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं है।


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