हुडा कर्मियों ने ट्रांसफर के खिलाफ दायर की याचिका

punjabkesari.in Friday, Mar 16, 2018 - 09:32 AM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो): हुडा कर्मियों को हुडा एक्ट की उल्लंघना करते हुए गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी में ट्रांसफर करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कर्मचारी यूनियन ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट जस्टिस अरुण पल्ली ने मामले में हरियाणा सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। 

वहीं संबंधित कार्रवाई पर रोक के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल ए.जी. गौरव जिंदल ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से नोटिस स्वीकार किया है। हुडा कर्मचारी संघ की ओर से हरियाणा सरकार, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, हुडा एवं गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है।
 

याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा ने गैर-कानूनी रूप से व हुडा एक्ट, 1977 की गंभीर रूप से उल्ल्ंघना की है। जिसमें अपने कर्मियों को डैपुटेशन के आधार पर गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने इन आदेशों को तानाशाह बताते हुए रद्द करने की मांग की है। 
 


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