हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए अहम फैसले: 1500 एस.पी.ओ. की भर्ती को मिली मंजूरी

punjabkesari.in Friday, Jun 23, 2017 - 10:32 AM (IST)

चंडीगढ़ (संघी):मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर अतिरिक्त 1500 विशेष पुलिस अधिकारी लगाने, 400 पूर्व सैनिक को अनुबंध आधार पर जेल वार्डन के तौर पर भर्ती करने, बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त समायोजन योजना, 2017’ लागू करने, माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान करने तथा तहसील तावडू को उप-मंडल बनाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती: प्रदेश के सभी जिलों में एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर अतिरिक्त 1500 विशेष पुलिस अधिकारी भंग हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल व हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 2004 में भर्ती हुए पूर्व सिपाहियों में से लगाए जाएंगे। यह प्रस्ताव राज्य में पुलिसकर्मियों की कमी को पूरा करने व पुलिस की मौजूदा संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए एच.एस.आई.एस.एफ. व एच.ए.पी. के ऐसे पूर्व सिपाही ही पात्र होंगे, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है व जिन्हें अनुशासन भंग करने, दुराचार या चिकित्सा अयोग्यता के कारण सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो। उन्हें 14 हजार का मासिक मानदेय दिया जाएगा जो सीधा उनके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी।

इन एस.पी.ओ. को उनके गृह थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन्हें उनके आवास के निकटवर्ती पुलिस थानों में तैनात किया जाए। इच्छुक एस.पी.ओ. को अन्य जिलों में भी तैनात किया जा सकता है। भर्ती के समय उन्हें दो जोड़ी वर्दी, एक जोड़ी जूतों तथा कंधे पर लगाए जाने वाले प्रतीक चिन्ह जैसी वर्दी संबंधी अन्य आवश्यक चीजों व टोपी के लिए 3 हजार रुपए का एकमुश्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा। बैठक में जेल वार्डन के तौर पर अनुबंध आधार पर 400 पूर्व सैनिकों व अर्ध-सैन्य कार्मिकों को लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।  बैठक में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधानों को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान करने साथ ही हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत संघटन व पंजीकरण नियमों तथा हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी किए जाने वाले नियमों व अधिसूचनाओं के अनुमोदन के संबंध में मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। 

8 गांवों को उचाना में तबदील करने को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने जिला जींद की नरवाना तहसील के 8 गांवों को उचाना तहसील (उपमंडल उचाना) में स्थानांतरित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। इन गांवों में बदनपुर, डुमेरखा कलां, डुमेरखा खुर्द, घासो खुर्द, लोधर, सुदकेन कलां, सुदकेन खुर्द व सुंदरपुरा शामिल हैं। उप-तहसील, उचाना का दर्जा बढ़ाकर उसे तहसील एवं उप-मंडल बनाया गया है। इस समय ये गांव तहसील एवं उप-मंडल, नरवाना का हिस्सा हैं लेकिन खंड एवं उप-मंडल, उचाना के तहत आते हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए इन गांवों को तहसील एवं उप-मंडल, उचाना में शामिल किया गया है जबकि पहले ये तहसील एवं उप-मंडल, नरवाना में आते थे। अत: अब से गांव राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) उचाना के नियंत्रण के तहत होंगे। बैठक में गांव बारटा को जिला जींद की तहसील नरवाना से तहसील व जिला कैथल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला हिसार की तहसील बास के गांव पेटवाड़ को तहसील नारनौंद में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। संबंधित उपायुक्त ने भौगोलिक निकटता के कारण और प्रशासनिक सुविधा के लिए इन गांवों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।


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