योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा, 15 मई के बाद अवैध मांस की बिक्री बंद

punjabkesari.in Tuesday, May 09, 2017 - 09:42 AM (IST)

चंडीगढ़ (पांडेय):योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा में 15 के बाद अवैध मांस बिक्री पर पाबंदी लगाने के फरमान से मांस विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। वर्षों से अवैध मांस की दुकान चलाने वालों को सरकार का यह अल्टीमेटम किसी भी तरह से रास नहीं आ रहा है। लिहाजा मांस विक्रेताओं के साथ-साथ अब अगले सप्ताह से मांस के शौकीनों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो इस अभियान की जिम्मेदारी निकाय विभाग को सौंपी गई है, लेकिन अब गौ सेवा आयोग भी इस काम में तत्पर नजर आ रहा है। गौ सेवा आयोग की माने तो इस आदेश को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश में अवैध मांस बिक्री पर खास फरमान जारी किया है। जिसमें गैर कानूनी तरीके से पशुओं के वध और मांस बिक्री के लिए खुली दुकानों को 15 तक बंद करने का आदेश दिया है। सरकार के निर्देश के बाद पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली ऐसी दुकानों पर 15 मई से ताला लटक जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के तुरंत बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने इस संबंध में पालिकाओं में अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन की माने तो प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से जानवरों की हत्या करना तथा उनके मांस की बिक्री करने पर सख्ती करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि 15 मई तक प्रदेश में पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी उन सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर देंगे, जहां नियमों की अवहेलना करते हुए जानवरों की हत्या तथा इसके बाद उनके मांस की बिक्री की जाती है। 15 मई से प्रदेश के किसी भी हिस्से में गैर कानूनी तरीके से जानवरों की हत्या तथा उनके मांस की बिक्री करने पर प्रतिबंध होगा, जिसे सख्ती से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इसमें उन सभी दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो नियम के विरूद्ध जानवर की हत्या तथा मांस बिक्री कर रहे हैं।

यही नहीं सभी दुकानदारों को मांस खरीदने के स्त्रोत तथा जानवर के कत्लखाने की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। ऐसा किए बिना दुकानदार न तो अवैध वध कर सकेंगे और न ही मांस बिक्री। इस संंबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 21 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अनुपालना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पालिका ही नहीं अपितु पंचायत क्षेत्र में भी बिना लाइसैंस अधिकारी की अनुमति के मांस बिक्री अवैध होगा। दुकान पर मांस तैयार नहीं किया जाएगा, अपितु उसे फ्रिजर में ही रखने की अनुमति होगी। मीट शॉप में जानवर का वध प्रतिबंधित रहेगा और ऐसी दुकानों का संचालन धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के नजदीक नहीं रहेगा।
 


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