MDU में प्रोफैसर्स की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का सरकार व यूनिवर्सिटी को नोटिस

punjabkesari.in Friday, Jun 16, 2017 - 12:39 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पर यू.जी.सी. के निर्देशों की उल्लंघना करते हुए संस्थान में नियुक्तियों को लेकर रिजर्वेशन पॉलिसी की पालना न करने के आरोप लगाते हुए असिस्टैंट प्रोफैसर/ एसोसिएट प्रोफैसर की भर्तियों को लेकर वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई है। संबंधित मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में कार्यरत 6 प्रोफैसर्स ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर जस्टिस अनूपइंद्र सिंह ग्रेवाल ने 11 जुलाई के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया है। 

गुरुग्राम के डॉ. मूल चंद समेत भिवानी की डॉ. बिमला, अम्बाला के डा. रमेश कुमार, रोहतक के डा. गोविंद, डा. हरिओम व डा. संजय कुमार ने याचिका में हरियाणा सरकार समेत डायरैक्टर जनरल, हायर एजुकेशन तथा महॢष दयानंद यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने वर्ष 1976 से रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं अपनाया जब से हरियाणा ने इसे लागू किया था। यूनिवर्सिटी ने अनियमितताएं बरतते हुए रोस्टर के अभाव में तानाशाही रूप से नियुक्तियां की। 

वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन में पोस्टें निकाली गई। यह नहीं बताया गया कि अभी तक एस.सी. कैटागरी में कितनी पोस्टें भरी जा चुकी हैं, वहीं न यह बताया गया कि किस रोस्टर में पोस्टें आती हैं। याची पक्ष की तरफ से एडवोकेट गौरव राणा और बी.एस. पटवालिया कर रहे हैं। कहा गया है कि रोस्टर के मुताबिक भरे जाने वाले पदों का पुन: आंकलन कर दोबारा विज्ञापन जारी किया जाए। कहा गया कि विज्ञापन में रिजर्वेशन पॉलिसी की पूरी तरह से उल्लंघना की गई। वहीं आवश्यक रिजर्वेशन रोस्टर की पालना नहीं की। संबंधित पोस्टों को भरने के लिए इस रोस्टर की यूनिवर्सिटी द्वारा पालना करवाए जाने की मांग की गई है। 


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