होंद चिल्लड़ में सिखों की हत्या मामला: पर्याप्त मुआवजे की मांग पर सरकार को नोटिस

punjabkesari.in Thursday, Mar 15, 2018 - 11:02 AM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो): पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद रेवाड़ी के होंद चिल्लड़ गांव में सिखों की हत्या के मामले में उचित मुआवजे की मांग वाली एक याचिका में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। रेवाड़ी के अमरजीत सिंह ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, फाइनेंशियल कमिश्नर एवं होम डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हैल्थ मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल सैक्रेटरी एवं ऑफिस ऑफ रिहेबिलिटेशन-कम-चीफ सेटलमेंट कमिश्नर को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है। मांग की गई है कि कमीशन द्वारा 16 मार्च, 2015 को जमा करवाई गई रिपोर्ट को रद्द किया जाए जिसमें हुई मौतों को लेकर मुआवजे की अपर्याप्त राशि की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा मांग की गई है कि याचियों की ओर से जितनी रकम की मांग की गई है उतना क्लेम जारी किया जाए।

कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई पर उठाए थे सवाल
रेवाड़ी के गांव होंद चिल्लड़ में 2 नवम्बर, 1984 को 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के 32 सिखों को जिंदा जला दिया गया था। कई सिख घायल हो गए थे और उनके ट्रैक्टर-ट्राली, मोटरसाइकिलों समेत अन्य सम्पत्ति लूट ली गई थी जिसे लेकर 3 नवम्बर को आपराधिक धाराओं में केस दर्ज हुआ था। जांच के लिए टी.पी. गर्ग कमीशन का गठन किया गया था। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि गैर-कानूनी रूप से इकट्ठी हुई भीड़ ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। 

पुलिस स्टेशन जाटुसाना और अन्य अथॉरिटी भीड़ के साथ मिले हुए प्रतीत हुए और मूकदर्शक बने रहे। कमीशन ने 16 मार्च, 2015 को सरकार को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा था कि 32 लोगों की हत्या की गई। संपत्ति की लूट में 36 याचिकाएं दायर हुई और 6 चोटें लगने से हुई। कमीशन ने राज्य सरकार और केंद्र को सिफारिश की थी कि 31 मौतों के मामले में 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाए। वहीं, फौजी इंद्रजीत सिंह की मौत के मामले में उनकी पत्नी को 25 लाख मुआवजा दिया जाए।


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