हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर मची मारामारी, कतारों में लगे लोग

punjabkesari.in Saturday, Jan 13, 2018 - 04:06 PM (IST)

रेवाड़ी(मोहिंदर भारती): कतारों में खड़े ये लोग और लोगों में मची मारामारी। यह नजारा कहीं और का नहीं, बल्कि रेवाड़ी में बने उन सैंटरों का है, जहां इन दिनों अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने को लेकर पर्ची कटाने की मारामारी मची हुई है। लोग अपने जरूरी काम छोड़कर सुबह से ही कतारों में लगना शुरू हो जाते हैं। इसके बावजूद देर शाम तक उनका नंबर नहीं आ रहा और लोगों को पर्ची कटाने के लिए कई-कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन ने इसे अनिवार्य जो कर दिया है।
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लोगों का कहना है कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए तैयार हैं लेकिन जिस एजैंसी को यह जिम्मा सौंपा गया है, उसने शहर में केवल दो ही सैंटर खोले हुए हैं। ऐसे में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे सुबह से ही अपने जरूरी काम छोड़कर लाईनों में लग जाते हैं अौर देर शाम तक भी उनका नंबर नहीं आता। 

लोगों की मानें तो इन सैंटरों पर दलालों का भारी बोलबाला है, जो लोगों से जल्दी काम कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे में पैसे न देने वालों का नंबर ही नहीं आ रहा। लोगों की मांग है कि जिले में और सैंटर खोले जाएं, ताकि वे भी आसानी से पर्ची कटवा सकें। वहीं इसे लेकर साहब का कहना है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अनेक फायदे है और सरकार की हिदायतों के अनुसार इन्हें अपने वाहनों पर लगवाना बेहद जरूरी है। इसके लिए 4 काउंटर खोले गए है, जिनमें से 2 काउंटर बीएमजी मॉल के सामने बनाए हुए हैं तथा दो काउंटर राजकीय कन्या वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय रेवाडी के पुराने खोल ब्लाक कार्यालय में बनाए हुए है।
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वहीं, एचएसआरपी प्लेट लगवाने के लिए उपरोक्त काउंटरों के अलावा एजैन्सियों से भी इसी कीमत पर एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को पहले काफी समय दिया गया था। अब अगर कार्यवाही होती है तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। फिर भी लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एजैंसी से और सैंटर खोलने के निर्देश दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त द्वारा सभी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि निर्धारित तिथि के बाद हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 (4) के तहत चालान किया जाएगा लेकिन उस वक्त लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया था।


 


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