प्रद्युम्न मर्डर केस: HC ने खारिज की पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका

punjabkesari.in Wednesday, Sep 20, 2017 - 11:16 AM (IST)

चंडीगढ़ (मनमोहन सिंह):प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटू परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। जस्टिस इंदरजीत सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया। उनका कहना था कि किसी तरह का कोई भी फैसला वह सरकार का जवाब आने के बाद ही लेंगे। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 

उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टीज की इंटेरिम बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। पिंटो फैमिली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पिटीशन लगाई थी। पिंटो फैमिली मुंबई में ही रहती है। इस मामले में 14 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिंटो फैमिली से कहा था कि उन्हें सिर्फ 15 सितंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी जा रही है, वह भी तब जब वे अपना पासपोर्ट जमा करा दें।


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