निजी बस संचालकों की बैठक आज, उठाएंगे परिवहन नीति 2016 रद्द न करने की मांग

punjabkesari.in Monday, Jun 19, 2017 - 11:08 AM (IST)

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी):हरियाणा के द्वारा बनाए गए परिवहन कल्याण संघ के सचिव दिनेश सिंह ने बताया कि 19 जून (आज) को चंडीगढ़ में सभी प्राइवेट बस मालिक इकट्ठे होंगे व सरकार से मांग करेंगे कि वह हरियाणा परिवहन नीति 2016 रद्द न करें। उन्होंने कहा कि यूनियन के दवाब में सरकार 923 प्राइवेट बसों पर शिकंजा कस रही है। हरियाणा परिवहन विभाग कर्मचारी यूनियन के दवाब में सरकार 923 प्राइवेट बसों पर शिकंजा कस रही है हर दिन बसों के चलान किए जा रहें हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसका निर्णय आने तक सरकार हरियाणा परिवहन निति 2016 में जल्दबाजी न करें। 

पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कैथल के डीसी व एसपी को पिछले दिनों निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चत करें कि याचिकाकर्ता को अॉपरेटिव ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बसों को रोडवेज यूनियन चलने से रोक न पाए। इस मामले में इस मामले में कैथल न्यू जगदम्बा को अॉपरेटिव ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी व अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश व सरकार की नीति के तहत उनको बस चलाने की इजाजत है, लेकिन कुछ दिनों से रोडवेज यूनियन उनकी बस रोकने के लिए काम कर रही हैं। 

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि राच्य में लगभग 30 हजार बसों की जरूरत है लेकिन सरकार के पास केवल 3 हजार के करीब बस हैं। याचिकाकर्ता ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास सरकार द्वारा जारी वैध परमिट है। लेकिन पिछले दिनों रोडवेज की हड़ताल के चलते दवाब में उनके पास परमिट होने के बाद भी उनको बस चलाने की अनुमति नही दी जा रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर उनको अनुमति मिल गई लेकिन अब फिर रोडवेज यूनियन उनकी बस रोकने का काम कर रही है। उनका केस अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई 6 जुलाई है। लेकिन उनको अर्जी दायर करने के लिए दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कैथल के डी.सी. व एस.पी. को आदेश दिया कि  अगर याचिकाकर्ता के पास वैध परमिट है तो उसको उस परमिट के अनुसार उसको बस चलाने की इजाजत दी जाए और उनकी बस की सुरक्षा का सुनिश्चत की जाए। 
 


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