साध्वी यौन शोषण मामला: डेरा प्रमुख ने CBI कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की रखी मांग

punjabkesari.in Sunday, Jul 16, 2017 - 09:43 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):साध्वी यौन शोषण मामले में आरोपी सिरसा डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने सी.बी.आई. ट्रायल कोर्ट, पंचकूला द्वारा उनकी एक अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई कि सी.बी.आई. स्पैशल कोर्ट, पंचकूला के 10 मई, 2017 के आदेश रद्द किए जाएं जिसमें याची पक्ष द्वारा 26 अप्रैल को दी गई अर्जी को रद्द किया गया था। उस अर्जी में मांग की गई थी कि वर्ष 2005 की वह केस डायरी में नोट की गई एक महिला गवाह की सी.आर.पी.सी. 161 के तहत दर्ज स्टेटमैंट की कॉपी प्रदान की जाए जिसमें उसने कहीं नहीं कहा कि याची ने उसके साथ यौन शोषण या दुष्कर्म किया।

वहीं, उस केस डायरी को भी पेश करने की मांग की गई थी। गुरमीत राम रहीम की तरफ से अधिवक्ता विशाल गर्ग नरवाना ने यह याचिका दायर की है जिस पर 9 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की कि संबंधित रिविजन याचिका पर अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लगाया जाए। जस्टिस सुरिंद्र गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेशों में कहा कि रिविजन याचिका के लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा।
 


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