कैरोसिन की नई दरें जारी

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2017 - 05:05 PM (IST)

रोहतक:जिलाधीश अतुल कुमार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऑयल टर्मिनल रेवाड़ी से प्राप्त मिट्टी के तेल की पुरानी दरें रद्द करते हुए नई थोक व परचून दरें निर्धारित की हैं। यह दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि रोहतक में 16515.44 रुपए प्रति किलोलीटर, सांपला में 16482.74 रुपए व महम में 16567.76 रुपए थोक दरें प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई हैं। इनमें एक्स ऑयल कम्पनी रेट, यातायात दरें और थोक विक्रेता का कमीशन भी शामिल है। उनके द्वारा जारी आदेशानुसार मिट्टी के तेल की प्रति लीटर परचून दरें भी निर्धारित की गई हैं। रोहतक में 10 किलोमीटर तक 16.79 रुपए तथा 10 किलोमीटर से आगे 16.82 रुपए, सांपला में 10 किलोमीटर तक 16.76 रुपए तथा 10 किलोमीटर से आगे 16.78 रुपए तथा महम में 10 किलोमीटर तक 16.84 रुपए तथा 10 किलोमीटर से आगे 16.87 रुपए प्रति लीटर परचून दरें निर्धारित की हैं। 

उन्होंने बताया कि किसी थोक विके्र ता को तेल की मात्रा कम या ज्यादा प्राप्त होती है, तो वह इसकी सूचना तुरंत जिला खाद्य एवं आपूॢत नियंत्रक रोहतक के कार्यालय में देगा तथा अनुमति अनुसार ही तेल का वितरण करेगा। थोक विक्रेता के पास यदि फार्म 15 है, उसका कमीशन 787.82 रुपए प्रति किलोलीटर होगा, यदि थोक विक्रेता के पास फार्म 15 नहीं है तो उसे 63.95 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से राशि तेल कम्पनी के पास जमा करवानी होगी, जो कि इंटाइटलमैंट से अधिक वसूल की गई है। कोई भी मिट्टी का तेल थोक विक्रेता, परचून विक्रेता या डिपो धारक निश्चित दरों से अधिक कीमत वसूल नहीं करेगा तथा कोई भी तेल कम्पनी किसी भी मिट्टी का तेल थोक विक्रेता को 25 तारीख के बाद मिट्टी का तेल जारी नहीं करेगी। सभी थोक विक्रेता मिट्टी के तेल की दरें कैश मैमो पर अंकित करेंगे। सभी थोक विक्रेता डिपोधारकों को मिट्टी का तेल उनके पहचान पत्र देखकर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही सप्लाई करेंगे तथा इसकी इंटाइटलमैंट कार्ड तथा स्टाक रजिस्टर में इंद्राज करेंगे। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static