साध्वियों से रेप मामला: राम रहीम ने पंचकूला कोर्ट में जमा करवाई जुर्माने की राशि

punjabkesari.in Monday, Dec 11, 2017 - 03:23 PM (IST)

पंचकूला(उमंग श्योराण): साध्वियों से रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की अौर से पंचकूला सीबीआई कोर्ट में 15-15 लाख के ड्राफ्ट जमा करवाए गए। सीबीआई कोर्ट में राम रहीम के वकील ने ड्राफ्ट जमा करवाए। डेरा प्रमुख को सजा के दौरान 30 लाख का जुर्माना लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त को राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा अौर 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने में से 15-15 लाख रुपए पीड़ित साध्वियों को मुआवजे के तौर दिया जाना था। 

कौन से मामले में हुई राम रहीम को 20 साल की सजा
गुमनाम पत्र के माध्यम से एक साध्वी ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम पर यौन शोषण सहित कई अन्य संगीन आरोप लगाए थे। यह पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ-साथ इसकी प्रति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को भेजी गई थी। पत्र में आरोप लगाए गए थे कि पीडि़ता पंजाब की रहने वाली है और सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में 5 साल से एक साध्वी के रूप में रह रही है।

आरोप लगाया गया कि साध्वियों का शोषण किया जा रहा है। अपनी आपबीती भी बताई गई थी, जिसमें डेरामुखी गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। घटना 1999 की है और पत्र 2001 में लिखा गया। प्राथमिकी 2002 में दर्ज की गई। तब उच्च न्यायालय ने पत्र का संज्ञान लेते हुए सितम्बर 2002 को मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच में उक्त तथ्यों को सही पाया और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष 31 जुलाई 2007 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। डेरा प्रमुख को उक्त मामले में अदालत से जमानत तो मिल गई परंतु पिछले लंबे समय से मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में चल रहा था। सीबीआइ कोर्ट ने 25 अगस्त को इस मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया था। कोर्ट ने राम रहीम के 20 साल की सजा अौर 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। 
 


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