कोर्ट के स्टाफ व वकीलों के बच्चों को क्रैच सुविधा देने की मांग, HC में याचिका दायर

punjabkesari.in Tuesday, Jan 09, 2018 - 06:11 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हाईकोर्ट सहित पंजाब एवं हरियाणा की जिला अदालतों एवं चंडीगढ़ की जिला अदालत के स्टाफ, कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए क्रैच सुविधा की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मैटर्निटी बैनिफिट्स एक्ट की धारा 11 की अनुपालना के तहत यह मांग की गई है। मामले में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, तथा हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन को पार्टी बनाया है। मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को निर्देेश दिए जाएं कि वह मापदंडों/मानदंडों खोजें जिनसे जजों व पंजाब एवं हरियाणा की जिला अदालतों सहित हाईकोर्ट के वकीलों समेत कोर्ट स्टाफ के बच्चों के लिए क्रैच व डे-केयर/रीडिंग रूम सुविधा तैयार की जा सके। 

हाईकोर्ट एडवोकेट डा. पायल मेहता ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि ऐसी सुविधाओं के निर्माण के लिए तय समय में पर्याप्त फंड के आबंटन व वितरण के लिए प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी किए जाएं। इसे वकीलों व कर्मियों के छोटे बच्चों का कल्याण व देखभाल के लिए आवश्यक बताया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष को 5 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है।
 
याचिका में कहा गया है कि अधिकतर महिलाएं बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अपना व्यवसाय जारी नहीं रख पातीं। मजबूर करने वाली परिस्थितियों में या तो उन्हें बच्चे को घर छोड़ आना पड़ता है और या उसे कोर्ट कॉम्प्लैक्स में बिना किसी सहारे के लाना पड़ता है। बताया गया है कि नवम्बर, 2015 से सुप्रीम कोर्ट परिसर में क्रैच सुविधा दी जा रही है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News

static