अम्बाला सदर में जल्द शुरू होगी न.प. की वार्डबंदी, विभाग ने जारी की नोटिफिकेशन

punjabkesari.in Thursday, Mar 19, 2020 - 10:11 AM (IST)

अम्बाला (रीटा/सुमन) : हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर सितम्बर 2019 में अम्बाला नगर निगम से अलग कर पुन: गठित की गई अम्बाला सदर नगर परिषद के लिए कुल वार्डों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट व आर.टी.आई. एक्टिविस्ट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत और हरियाणा नगर निकाय के वार्डों का परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 3 के तहत जारी उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार अम्बाला सदर नगर परिषद में कुल 31 वार्ड होंगे, जिनमें से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे एवं इन 11 में से 2 वार्ड 2 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

इसके अलावा 6 वार्ड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों एवं 2 वार्ड पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार कुल 12 वार्ड ही ओपन होंगे हैं।अम्बाला सदर के कुल 31 वार्डों की संख्या निर्धारित एवं नोटिफाई होने के बाद अब इन वार्डों के परिसीमन, वार्डबंदी की कवायद आरम्भ होगी एवं इसके बाद उक्त सभी वार्डों की सीमा निर्धारित कर उनका ड्राफ्ट, प्रारूप एक गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया जाएगा जैसे की वार्डों के परिसीमन के नियम 9 के अनुसार करना आवश्यक है, जिसमें जनसाधारण को नोटिस दिया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति तो इन पर कोई आक्षेप, आपत्ति या सुझाव देना है तो वह अम्बाला के डी.सी. के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव या विभाग के महानिदेशक को इस ड्राफ्ट वार्डबंदी के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर दे सकता है, जिनपर पर विचार कर वार्डों का फाइनल परिसीमन, वार्डबंदी नोटिफाई किया जाएगा।

इसके बाद कुल 31 वार्डों में से कौन-कौन से वार्ड महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होने, उनका चयन ड्रा के द्वारा किया जाएगा एवं उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रारम्भ कर दी जाएगी।

गत वर्ष हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन कर अब यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि नगर निगमों के मेयर की तर्ज पर अब नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के प्रधानाध्यक्षों का चुनाव भी वोटरों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाएगा न की निर्वाचित हुए पार्षदों द्वारा इसके लिए भी इस वर्ष होने वाले नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में से ड्रा कर चयन किया जाएगा कि कौन सी नगर पालिका और नगर परिषद का पद महिला, अनुसूचित जाति की महिला, पिछड़े वर्ग की महिला, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए किया जाना है। हरियाणा में 5 नई नगर पालिकाएं गठित की गई है, जिनमें कुंडली, साढौरा, बॉस, इस्माईलाबाद एवं सिसाई शामिल है। इसी प्रकार झज्जर नगर पालिका को भी अपग्रेड कर नगर परिषद बना दिया गया है।


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Isha

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