उधार लेना पड़ गया महंगा, गवाह बनाकर करवाएं हस्ताक्षर, उसी के नाम से ले लिया ट्रैक्टर का लोन

punjabkesari.in Saturday, Mar 14, 2020 - 12:39 PM (IST)

फतेहाबाद (मदान) : गांव दौलतपुर निवासी आशीष कुमार से 3 व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी से उसके नाम लोन पर नया टै्रक्टर निकलवाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित आशीष कुमार ने इस संबंध में रमेश निवासी दौलतपुर व सुनील, छोटू राम निवासी गांव कुलेरी जिला हिसार के खिलाफ  आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बस स्टैंड चौकी पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुक्रवार तीनों के खिलाफ  मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी हैं। 

शिकायतकत्र्ता ने पुलिस को बताया कि मेरी माता को मार्च 2019 में दिल का दौरा पड़ गया जिस कारण मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने गांव में इधर-उधर पैसों के लिए पूछा तो पता चला कि गांव दौलतपुर का रमेश पैसे दे सकता है। जिस पर मैं रमेश से पैसों को पता करने गया तो रमेश ने ही बताया कि मेरा दोस्त सुनील कुमार निवासी गांव कुलेरी जिला हिसार का फतेहाबाद में अनाजमंडी के पीछे कार्यालय है, उससे आपको फाइनैंस पर पैसे मिल सकते है। मैं रमेश के कहने पर उसके साथ आरोपी सुनील के कार्यालय में गया तो वहां सुनील व छोटू निवासी गांव कुलेरी मिले।

फिर तीनों ने बैंक खाता लाने की बात कही  मुझे फाइनैंस बैंक में ले जाकर मेरा खाता खुलवाया और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए। फिर मुझे वापस अपने कार्यालय में ले आए और आरोपियों ने मुझे 40 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने कहा कि छोटू राम ने ट्रैक्टर खरीदना है जिसके लिए आपको गवाह बनना होगा। यह कहते हुए आरोपी मुझे सिरसा रोड स्थित एक एजैंसी में लेकर गए और यहां पर कागजातों पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर मुझे बिना बताए उक्त लोगों ने मेरे नाम से टै्रक्टर निकलवा लिया।

मुझे कुछ दिनों के बाद मेरे मोबाइल पर टै्रक्टर लोन का मैसेज आया तो उसे यह सब पता चला, जबकि मैं उक्त 40 हजार की राशि का ब्याज भी आरोपी को समय-समय पर देता रहा हूं। जब मैंने रमेश कुमार से इस बारे बात की तो उसने बताया कि वह छोटू राम से टै्रक्टर का एक बयान हल्फिया दिलवा देता है, जिसमें ट्रैक्टर की सारी जिम्मेदारी छोटू राम की होगी और लोन की किस्तें भी छोटू राम भरेगा। यह बयान हल्फिया देने के बावजूद छोटू राम ने किस्तें नहीं भरी। जब मैंने आरोपियों को यह लोन की किस्तें भरने को कहा तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। सिटी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को धारा 420, 506 व 34 आई.पी.सी. के तहत नामजद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी हैं।


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Isha

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