खुले में मलबा डालने वाली दो बिल्डिंग सील

punjabkesari.in Thursday, Sep 23, 2021 - 08:54 PM (IST)


गुडग़ाांव, (ब्यूरो): शहर में नगर निगम की बिना अनुमति मकान तोडक़र उसका मलबा अवैध रुप से खुले में डालने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। वीरवार को नगर निगम की टीमोंं ऐसे दो बिल्डिंग को सील करने  के साथ उन पर करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निगम ने मलबा उठाने के लिए ली जाने वाली फीस भी लाखों रुपये बिल्डिंग मालिकों से वसूली की जाएगी।
बता दें कि शहर में अवैध रुप से खुले में मलबा डालने वालों पर लगाम लगाने के लिए सदन की बैठक में निगम पार्षदों ने मुद्दा उठाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने खुले में मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अभियान शुरू कर दिया है। वीरवार को नगर निगम टीम ने सेक्टर-14 के ओल्ड डीएलएफ में एक मकान मालिक द्वारा बिल्डिंग को नगर निगम  की बिना अनुमति के ही तोड़ा जा रहा था और उसके मलबे को अरावली व अन्य सार्वजनिक जगहों पर डाला जा रहा था। इस पर नगर निगम ने उस पर 43 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया और मलबा उठाने के लिए 2 लाख 16 हजार रुपये वसूल करने का नोटिस चस्पा कर बिल्डिंग को सील कर दिया है। वहीं उद्योग विहार में भी एक बिल्डिंग को भी ऐसे ही तोडक़र उसका मलबा खुले में डाला जा रहा था, जिस पर निगम ने 4 लाख  25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ मलबा उठाने के  लिए करीब 21 लाख रुपये की वसूली का भी नोटिस बिल्डिंग मालिक को देकर बिल्डिंग को सील कर दिया है। निगम की तरफ से तय की गई फीस निगम में जमा होने के बाद ही इन बिल्डिंग की सील को खोला जा सकेगा। जबकि नियमानुसार शहर में अगर कोई भी बिल्डिंग मालिक अपने मकान या बिल्डिंग को तोड़ता है तो उसकी अनुमति नगर निगम से लेनी होती है, उसके बाद नगर निगम उस बिल्डिंग से निकलने वाले मलबे का अनुमान लगाकर उसकी फीस निगम में जमा करवानी होती है। ताकि मकान से निकलने वाले मलबे को खुले में नहीं डालकर उसे निगम की तय जगह पर डाला जाए और उसका निस्तारीकरण किया जा सके।
 


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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