दुष्कर्मी को 25 साल का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना
punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 11:17 AM (IST)
यमुनानगर(सतीश): नाबालिगा से दुष्कर्म करके उसे गर्भवती करने वाले सुभाष को एडीशनल सैशन जज (एक्सक्लूसिव कोर्ट फॉर हिनियस क्राइम्स एंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन यमुनानगर-जगाधरी) ने 25 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी एवं नोडल ऑफिसर पोक्सो सुरजीत आर्य ने बताया कि कोर्ट ने सुभाष को अप्रैल 2018 में आए कानून 376 (3) के तहत सुनाई गई है।
बता दें 4 मई 2018 को छप्पर थाना एरिया के एक गांव की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके गांव के सुभाष ने आटा चक्की लगाई हुई है, जो उनके पशु बाड़े के पास है। 9वीं कक्षा में पढऩे वाली उसकी बेटी काम के संबंध में वहां पर आती-जाती रहती है। उसकी बेटी को सुभाष ने बहाने से बुलाया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ समय बाद बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज करवाने पर पता चला कि वह गर्भवती है। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका गर्भपात हो गया था। इस मामले में पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया था।