गब्बर का फैसला ऑन द स्पॉटः SHO व मुंशी सहित छह को किया Suspend, जानिए वजह

punjabkesari.in Thursday, Feb 13, 2020 - 05:49 PM (IST)

रोहतक(दीपक)- रोहतक में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कड़ा एक्शन लिया है। यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करने के आदेश दिये हैं। मैनेजर पर पशुधन योजना के तहत लोगों को लोन ना देने का आरोप लगा था। वहीं इसके बाद विज ने सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया और अनियमिताएं पाए जाने पर थाना प्रभारी सहित छह पुलिस कर्मियों को तुंरत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए।

रोहतक के लाहली गांववासियों ने जनवरी महीने में शिकायत की थी कि सितंबर 2019 में उन्होंने पशुपालन व डेयरी विभाग में अनुसूचित जाति व रोजगार सृजन योजना के तहत पशुधन के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के तहत मिलने वाली अनुदान राशि गांव के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आई हुई है लेकिन बैंक ने वह राशि नहीं दी गई। इस शिकायत पर एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई गई थी जिसे देखना था कि यह लोन की राशि क्यों नहीं दी गई।

गुरुवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक में एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि लोन दिया जा सकता था। इतना कहते ही विज ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए।

बैठक के बाद किया सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण 
गृह मंत्री अनिल विज ने परिवेदना समिति की बैठक के बाद रोहतक शहर के सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि एक अलमारी में दो कारबाईन व एक पिस्टल लोडिड थी और अलमारी का ताला भी बंद नहीं था। इसके अलावा दर्ज शिकायतों को लेकर भी रजिस्ट्रर नहीं किया गया था ।

जब इस बारे में थाना प्रभारी से पता किया तो वे कोई भी जबाव नहीं दे पाए जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि थाना प्रभारी एक तरह से प्राइवेट तौर पर थाना चला रहे थे। गृह मंत्री ने इस बारे में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि यह पता करे कि जो असलाह अलमारी में रखा था, वह किस पुलिस कर्मी को अलॉट किया गया था। गृह मंत्री अनिल विज के निरीक्षण से पुलिस कर्मियों में हडकंप मचा रहा। करीब पौने घंटे तक गृह मंत्री ने थाने का रिकार्ड भी खंगाला और सभी कमरों में जाकर निरीक्षण किया। हालांकि थाना प्रभारी ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन गृह मंत्री ने एक नहीं सुनी और कहा कि जो कर दिया कर दिया।

 

 

 

 


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Isha

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