हरियाणा में बढ़े ‘हथियारों’ के शौकीन, जाने सभी जिलाें की डिटेल
punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 10:29 AM (IST)
चंडीगढ़(अविनाश पांडेय): हरियाणा में सरकार के तमाम दावों के बावजूद लाइसैंसी हथियार रखने वाले शौकीनों की तादात खूब बढ़ी है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 47 हजार 873 लाइसैंस बन चुके हैं जबकि हजारों लोगों की फाइलें अभी अटकी हैं। हालांकि आर्म्स लाइसैंस बनाने को लेकर गृह विभाग की ओर से तमाम तरह की गाइडलाइन भी तय की गई हैं लेकिन सभी सरकारों में नजदीकियों को आर्म्स लाइसैंस मिलता रहा है।
प्रदेश में लाइसैंसी हथियारों के शौकीन सबसे ज्यादा सिरसा में तो सबसे कम महेंद्रगढ़ जिले में हैं। महेंद्रगढ़ में अब तक सिर्फ 804 लाइसैंस ही जारी हुए हैं। हरियाणा गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिला वार आम्र्स लाइसैंस में नंबर एक पर सिरसा जिला है। यहां अब तक 18,828 लाइसैंस बनाए जा चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर करनाल में 14,548, हिसार में 13,679, अम्बाला में 13,665 और सोनीपत में 10,298 आर्म्स लाइसैंस मंजूर किए गए।
हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में खूब बने लाइसैंस
पूर्व की हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2009 में 2,205, वर्ष 2010 में 1,641, वर्ष 2011 में 1,472, वर्ष 2012 में 915, वर्ष 2013 में 1,577 और वर्ष 2014 अक्तूबर तक 2,261 आर्म्स लाइसैंस बनाए गए। मसलन इन 5 वर्षों में कुल 10,071 लाइसैंस जारी किए गए।
पिछले एक दशक में हर्ष फायरिंग से हो चुकी हैं दर्जनों मौतें
हरियाणा में पिछले एक दशक में एक दर्जन से अधिक मौतें जश्र के दौरान फायरिंग में हो चुकी हैं। शादी-विवाह में फायरिंग की वजह से दूल्हे और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को गोली का शिकार होना पड़ा है। हालांकि बीते वर्ष ही खट्टर सरकार ने हर्ष फायरिंग करने वालों पर शिकंजा कस दिया था लेकिन उसके बाद भी कई कार्यक्रमों में फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही हैं।
खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में जारी हुए 7,715 लाइसैंस
खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में नवम्बर 2014 से अक्तूबर 2019 तक कुल 7,715 आर्म्स लाइसैंस जारी हुए हैं। इनमें नवम्बर 2014 में 244, वर्ष 2015 में 919, वर्ष 2016 में 1,678, वर्ष 2017 में 1,897, वर्ष 2018 में 1,885 और 2019 में 1,093 लाइसैंस जारी किए गए।
नए आम्र्स एक्ट से हथियार धारकों की बढ़ी मुश्किलें
संसद में पारित हुए नए आर्म्स एक्ट से अब हथियार के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए कानून में जश्र के दौरान फायरिंग पर एक लाख रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की कैद तय की गई हैं। यही नहीं एक लाइसैंस पर 3 असलहे की बजाए अब सिर्फ 2 असलहा ही मंजूर किया जाएगा।
अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा ने कहा कि हरियाणा में अब आर्म्स लाइसैंस नए एक्ट तहत बनाए जाएंगे। जल्द ही लाइसैंस को लेकर अफसरों के साथ रिव्यू बैठक की जाएगी। प्रदेश में जश्र के दौरान फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगी है और अब नियम तोडऩे वालों को 2 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
प्रदेश में मौजूदा आम्र्स लाइसैंस का ब्यौरा
जिला | कुल लाइसैंस |
अम्बाला | 13,365 |
भिवानी | 5,059 |
फरीदाबाद | 3,390 |
फतेहाबाद | 9,307 |
गुरुग्राम | 5,770 |
हिसार | 13,679 |
झज्जर | 5,191 |
जींद | 6,670 |
कैथल | 6,158 |
करनाल | 14,548 |
कुरुक्षेत्र | 6,634 |
महेंद्रगढ़ | 804 |
नूंह | 2,324 |
पलवल | 4,095 |
पानीपत | 4,655 |
पंचकूला | 1,804 |
रेवाड़ी | 1,718 |
रोहतक | 6,333 |
सिरसा | 18,828 |
सोनीपत | 10,298 |
यमुनानगर | 5,879 |
चरखी दादरी | 1,364 |
कुल |
1,47,873 |
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