अवैध कॉलोनी काटने का मामला: हांसी विधायक के भाई व कांग्रेस नेता सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज

punjabkesari.in Tuesday, Feb 02, 2021 - 02:46 PM (IST)

हांसी(संदीप): हांसी के ऐतिहासिक मेम के बाग की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के मामले में हांसी जिला पुलिस ने डीटीपी की शिकायत पर 6 महीने बाद एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने हांसी के विधायक के भाई नरेंद्र भयाना, कांग्रेस नेता ओपी पंघाल, रमन भयाना सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

बता दें कि पिछले वर्ष पुराने कचहरी चौक पर स्थित मेम के बाग के एक हिस्से पर "द हिसार इंडिया को-ओपरेटिव हाऊस " बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा कॉलोनी का निर्माण करवाया जा रहा था। नगर योजनाकार विभाग के मुताबिक करीब 26 कनाल क्षेत्र में ये कॉलोनी बगैर लाइसेंस व मंजूरी लिए अवैध रूप से काटी जा रही थी। डीटीपी द्वारा कॉलोनी में करवाए जा रहे निर्माण को ध्वस्त भी करवाया गया था। इस मामले में डीटीपी ने पिछले वर्ष जून महीने में जिला पुलिस हांसी को एफआइआर दर्ज करने के लिए 101 पेज की विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन कई महीनों तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर पुलिस ने करीब सात महीने बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता ओपी पंघाल, हरि सिंह, रमन भयाना, सचिव बिजेंद्र व विधायक के भाई नरेंद्र भयाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

101 पेजों की बड़ी रिपोर्ट भेजी
डीटीपी ने जिला पुलिस हांसी के पास मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की 101 पेजों की विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में जमाबंदी, रजिस्ट्री, कॉलोनी का प्लान, गुगल मैप, फोटोग्राफ आदि दस्तावेज संलग्न हैं। डीटीपी के अधिकारियों ने पुलिस को इस क्षेत्र में निगरानी रखने के आदेश भी दिए हैं ताकि नियमों के खिलाफ अवैध निर्माण ना हो सके।

जाने क्या है पूरा विवाद
स्कीनर्स हॉर्स रेेजिमेंट के इतिहास से जुड़ी हांसी में मेम के बाग की जमीन थी। इस जमीन का मालिकाना हक विदेश में बैठे कुछ लोगों के पास था, जिन्होंने करीब 13 वर्ष पूर्व जमीन को कुछ लोगों को बेच दिया था। इसके बाद से ही विवाद शुरु हो गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये जमीन गलत तरीके से बेची गई है। अब जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले लोगों द्वारा बगैर लाइसेंस लिए कॉलोनी काटने का आरोप लगा है।

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Content Writer

Isha

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