ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ चलेगा धोखाधड़ी का केस, एडिशनल सेशन कोर्ट ने दिए आदेश
punjabkesari.in Saturday, Sep 25, 2021 - 03:57 PM (IST)
बहादुरगढ़ (प्रवीण धनखड़): फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक मामले में ओमैक्स के डायरेक्टर अब पूरी तरह से फंस गए हैं। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। अब लोवर कोर्ट में आरोपियों पर केस चलेगा और उन पर चार्ज भी फ्रेम किए जाएंगे।
दरअसल मामला बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ के रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने साल 2007 में ओमैक्स के सेल्सिया और दूसरे टॉवरों में फ्लैट बुक करवाए थे। साल 2008 तक 6 लाख से ज्यादा की दो किस्तें भी जमा करवाई। जिन टॉवरों का निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाना था वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद प्रमोद गुप्ता ने जब प्रबंधन से बात की तो उन्हें बताया कि गया कि सेल्सिया टावर बनाने की परमिशन कम्पनी के पास नहीं है। इसलिए उन्हें दूसरी जगह फ्लैट अलॉट किया गया। उस फ्लैट के नाम पर भी 2 लाख 90 हजार से ज्यादा का किस्त जमा करवा दी गई। 28 मई 2012 को को ओमैक्स के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जगह गुप्ता को फ्लैट दिया गया है। वहां पहले ही 9 मई 2012 को ओमैक्स दुकानें बनाकर बेच चुका है।
अपने साथ हुए धोखे के बाद गुप्ता ने 2014 में ओमैक्स डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करवाई। लेकिन वो एफआईआर भी लोवर कोर्ट ने निरस्त कर दी, जिसके बाद गुप्ता ने एडिशनल सेशन कोर्ट में अपील की, जिसका फैसला 20 सितम्बर को सुनाया गया। फैसले में एफआईआर निरस्त करने के फैसले को निरस्त कर दिया है और दोषियों के खिलाफ लोवर कोर्ट में ट्रायल चलाने के आदेश दिए हैं। गुप्ता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।
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