धोखाधड़ी कर बेची जमीन, तहसीलदार सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज

punjabkesari.in Friday, Apr 15, 2022 - 12:56 PM (IST)

पानीपत : शहर में तहसील कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके फर्जीवाड़ा करते हुए एक व्यक्ति की 50 गज जमीन गलत तरीके से बेचने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने जमीन के खरीदार, दोनों गवाहों, तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। सैनी कॉलोनी बबैल रोड निवासी रोहताश पुत्र रूपचन्द ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उसने वर्ष 1993 में 201 वर्ग गज का एक प्लाट पट्टी मखदून जगदान में बलदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह से 40,000 रुपए में खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री, जमाबंदी व इंतकाल उसके नाम है। प्लाट का साइज 52 गुना 34 है। इसके 2 तरफ 20 फुट गली तथा पीछे की ओर एक फैक्टरी तथा सामने एक मकान है।

वर्ष 2004 में उसने इस प्लाट पर मकान बनाने के लिए बैंक से 4.50 लाख रुपए का लोन भी लिया तथा कमेटी से नक्शा पास करवाकर मकान बनाया। पिछले साल 28 सितम्बर को उसने मकान का पूरा लोन चुकता करते हुए 8 दिसम्बर को बैंक से एन.ओ.सी. ले ली। जब वह एन.ओ.सी. लेकर लोन उतरवाने के लिए गया तो पटवारी ने उससे 2015-16 की जमाबंदी मंगवाई। जमाबंदी देखने के बाद राजस्व अधिकारी ने उसे बताया कि उसके नाम केवल 150 वर्ग गज जगह है तथा 50 वर्ग गज जगह उसने बेच दी है। यह सुनकर उसे हैरानी हुई तथा अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। 

जांच में उसने एक रजिस्ट्री निकलवाई जिसमें विक्रेता के तौर पर कोई फर्जी व्यक्ति खड़ा था और जमीन का क्रेता सैनी कालोनी निवासी अनिल दिखाया गया है। सैनी कालोनी निवासी एक अन्य अनिल तथा नम्बदार बिचपड़ी धर्मपाल के बतौर गवाह हस्ताक्षर हैं। उक्त रजिस्ट्री तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी की मिलीभगत से 7 अक्तूबर, 2010 को की गई है। मामले की शुरूआती जांच उपनिरीक्षक यशपाल द्वारा की गई जिसमें शिकायतकत्र्ता के साथ-साथ दूसरे पक्ष के क्रेता अनिल कुमार, गवाह नम्बरदार धर्मपाल, गवाह अनिल सैनी, तत्कालीन पटवारी इरफान, वसीका नवीस तसबीर सिंह कुंडी को शामिल किया गया व उनके बयान दर्ज हुए। करीब 3 माह तक चली जांच के बाद उप-पुलिस अधीक्षक को सौंपी रिपोर्ट में केस दर्ज करने बारे संस्तुति की गई। डी.एस.पी. से मंजूरी मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

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Content Writer

Manisha rana

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