हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण पर बोले ओपी चौटाला- ये संविधान के अनुसार सही नहीं है

punjabkesari.in Sunday, Nov 07, 2021 - 02:56 PM (IST)

यमुनानगर (सुमित ओबेरॉय): हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून 15 जनवरी से लागू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीते दिन नोटिफिकेशन जारी कर दी, लेकिन इस कानून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ये गलत है। इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो। कानूनी रूप से तो इसे माना नहीं जा सकता पर सरकार चाहे तो बिना कानून के भी कर सकती है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया है, केवल और केवल कर्मचारियों को हटाने का काम किया है। 

बता दें कि बीते कल हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून 15 जनवरी से लागू होनी की नोटिफिकेशन जारी की है। इस कानून के तहत निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया है।   

कानून के मुताबिक 30 हजार रुपए तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण नि:शुल्क है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।  

 

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Content Writer

vinod kumar

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