चौटाला को फिर दिया हाईकोर्ट ने झटका, ED ट्रिब्यूनल के आदेशों को दी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने ठुकराई

punjabkesari.in Tuesday, Nov 24, 2020 - 10:11 AM (IST)

सिरसा: टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत से इंकार कर पोतों की शादी पुश्तैनी कोठी में करने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की अपीलीय कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के 18 नवबर को दिए फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर 17 नवम्बर वाले आदेशों को बरकरार रखा है। आदशों में चौटाला परिवार को ई.डी. द्वारा अटैच पुश्तैनी कोठी में विवाह की अनुमति वाले अपीलीय कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था और कोर्ट को अपने आदेश वापस लेने को कहा गया था। 

ई.डी. एपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया था कि अटैच कोठी को 7 दिसंबर तक चौटाला परिवार को विवाह के लिए प्रयोग करने की इजाजत दी जाए। ट्रिब्यूनल ने पहले भी ऐसे आदेश जारी किया था जिसे हाईकोर्ट ने 17 नवम्बर को रद्द कर ट्रिब्यूनल को मामला वापस भेज आदेश दिया कि था कि नियमानुसार उचित सुनवाई करें। 18 नवम्बर को ट्रिब्यूनल ने एक बार फिर चौटाला के पक्ष में फैसला देते हुए दोबारा आदेश दिया कि अटैच कोठी को 7 दिसंबर तक चौटाला परिवार को विवाह के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे। इसके खिलाफ अब ई.डी. ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी। ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार चौटाला परिवार को सोमवार 23 नवम्बर को तेजा खेड़ा फार्म हाउस में बानी आलीशान कोठी सौंपनी थी।


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Isha

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