कॉलेज की छात्रा ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, कहा- पहले ही जमीन की कमी है और न छीनो
punjabkesari.in Wednesday, Jan 13, 2021 - 09:38 AM (IST)
चंडीगढ़ : पहले ही जमीन की कमी झेल रहे पंचकूला के सरकारी कॉलेज की लगभग दो एकड़ जमीन एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी और लोकायुक्त को कार्यालय निर्माण के लिए देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
जस्टिस एस.एन. सत्यानारायण और जस्टिस अर्चना पुरी पर आधारित बैंच ने गवर्नमैंट कॉलेज पंचकूला की छात्रा प्रियंका रानी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। प्रियंका ने हरियाणा सरकार द्वारा 18 सितम्बर, 2020 को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत गवर्नमैंट कॉलेज पंचकूला की 1.77 एकड़ जमीन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी और लोकायुक्त को उनके कार्यालय के निर्माण के लिए जारी करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट को बताया गया कि कालेज स्थापित करने के लिए 1985-86 में 14.88 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी। जबकि राज्य सरकार की शिक्षा नीति के तहत कॉलेज के लिए न्यूनतम 15 एकड़ जमीन होना जरूरी है। नियमों के तहत कालेज के पास पहले की कम जमीन है। यही नहीं, 2.88 एकड़ जमीन पर पहले ही अतिक्रमण है, कुछ जमीन पर ए.सी.पी. कार्यालय व कुछ पर एक निजी मंदिर ने कब्जा किया हआ है।
अवैध अतिक्रमण हटाने और जमीन के उचित सीमांकन की मांग
याचिका में मांग की कि अवैध अतिक्रमण हटाने और कॉलेज की जमीन का उचित सीमांकन किया जाए। छात्रा ने याचिका में बताया कि शिक्षण स्टाफ और प्राचार्य ने सरकार व विभाग से कॉलेज की भूमि में कटौती नहीं करने का अनुरोध किया। कई बार पत्र भी लिखे गए कि कॉलेज के पास जमीन कम है और स्टाफ व छात्र बढ़ रहे हैं ऐसे में जमीन कम करने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। छात्रा ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रिहायशी क्षेत्र में प्लाट बेचकर पैसा कमा रहा है लेकिन सरकारी कार्यालय के लिए कॉलेज की जमीन को हस्तांतरण करवा रहा है। छात्रा ने हाईकोर्ट से सरकार के निर्णय पर रोक व अतिक्रमण जमीन को खाली करवाने की भी मांग की।
याचिका में इन्हें बनाया प्रतिवादी
याचिका में हरियाणा टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रधान सचिव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, चीफ टाऊन प्लानर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला, प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्रिंसीपल गवर्नमैंट कॉलेज पंचकूला, रजिस्ट्रार रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी, रजिस्ट्रार लोकायुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।
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