बरोदा उपचुनाव: कोरोना पॉजिटिव, 80 से ज्यादा आयु व दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट से डालेंगे वोट

punjabkesari.in Wednesday, Oct 07, 2020 - 01:59 PM (IST)

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग बरोदा के उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है और इसी कड़ी में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवाने की सुविधा दी जाएगी। अग्रवाल मंगलवार को यहां बरोदा उप-चुनाव को आयोजित करवाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार बरोदा के उप-चुनाव में दी जा रही है। इसी प्रकार, बरोदा चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए 57 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं जबकि इससे पहले बरोदा विधानसभा में कुल 223 मतदान केंद्र थे जो अब बढ़कर 280 हो गए हैं।

सी-विजिल ऐप पर की जा सकती है आचार संहिता उल्लंघना की शिकायत 
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत सी-विजिल ऐप के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड कर भेज सकता है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उपचुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल ऐप को डाऊनलोड करवाएं। इसके अलावा, उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेतु हैल्पलाइन नंबर 1950 भी है, जो 24&7 चालू हैं।

प्रत्येक मतदान केंद्र से लाइव-वैब-कैम-कास्ट करवाया जाएगा 
अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित करते हुए कहा कि बरोदा के उप-चुनाव में स्थापित किए गए प्रत्येक मतदान केंद्र से लाइव-वैब-कैम-कास्ट को भी करवाया जाएगा ताकि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर निगरानी रखी जा सकें। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध व निर्धारित तकनीक का पूरा सहयोग लिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते निर्धारित मानदंडों के तहत सोशल डिस्टैंसिंग को भी राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं में बनाए रखा जाना चाहिए। वहीं, उप-चुनाव के मतदान के दिन कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों को अपनाया जाएगा और सभी मतदान केंद्रों को मतदान से एक दिन पहले सैनेटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में साबुन, सैनेटाइजर, मास्क की उपलब्धतता के साथ-साथ मतदाताओं को दस्तानें मुहैया करवाएं जाएंगे ताकि वे महामारी से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, मतदाताओं की मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैङ्क्षनग भी की जाएगी। यदि किसी मतदाता का शारीरिक तापमान दो बार थर्मल स्कैङ्क्षनग के उपरांत भी अधिक आता है तो ऐसे मतदाता को टोकन उपलब्ध करवाया जाएगा और वह सायं को मतदान समय के अंतिम एक घंटे के दौरान अपने मत का प्रयोग कर पाएगा।

अब किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा 
बैठक दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों व शंकाओं के उत्तर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दिए और बताया कि 25 सितम्बर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है और अब किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 6 अक्तूबर 2020 को रात 12 बजे तक अपने नाम को मतदाता सूची में सूचीबद्ध करवाने हेतु आवेदन करता है तो उसका नाम सत्यापित करके दर्ज किया जाएगा, अन्यथा अंतिम मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव आचार संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल इस उपचुनाव के दौरान सद्भावना व सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयवीर सिंह आर्य व संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपूर्व कुमार सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी.पी.आई.(एम), इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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Isha

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