बड़ी खबर: रेवाड़ी गैंगरेप मामले में अदालत ने किया इंसाफ, दोषियों को सुनाई बड़ी कठोर सजा

punjabkesari.in Friday, Oct 29, 2021 - 03:47 PM (IST)

रेवाड़ी (भालेन्द्र यादव): तीन साल हरियाणा के महेन्द्रगढ़ के कनीना में घटित गैंगरेप की घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। अब इस मामले में अदालत ने इंसाफ करते हुए दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने बीते दिन इस मामले का फैसला करते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 5 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। दोषी करार आरोपियों को आज सजा 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि घटना 12 सितंबर 2018 की है, जब पीड़िता अपने पिता के साथ स्कूल बस में सवार होकर कोचिंग के लिए आई थी। वह बस स्टैंड में बस से उतरकर अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में गांव के ही पंकज और मनीष मिले। इन दोनों ने पीड़िता को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद वह उसे एक गाड़ी में बैठाकर कुएं पर ले गए, जहां पर पंकज, नवीन और निशू ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत खराब हो जाने का पर आरोपियों ने गांव के ही एक चिकित्सक संजीव को घटनास्थल पर बुलाया। चिकित्सक पीड़िता को प्राथमिक उपचार देकर मौके से चला गया था।

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मामले में 33 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया
इस मामले में आरोपी दीनदयाल पर आईपीसी की धारा 118 व 120 बी का चार्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि जिस ट्यूबेल पर गैंगरेप हुआ है, वह उसका है। इसके अलावा संजीव पर धारा 118 आईपीसी, नवीन पर 202 आईपीसी तथा अभिषेक व मनजीत को मनीष व पंकज को शरण देने यानी आईपीसी की धारा 216 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। प्रॉसीक्यूशन कुल 33 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया। सभी गवाहों ने प्रॉसीक्यूशन को सपोर्ट किया।

शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं चेयरमैन ने कर्ण सिंह यादव एडवोकेट को उपरोक्त केस की पैरवी पीड़ित पक्ष की तरफ से करने के लिए नियुक्त किया था। कर्ण सिंह यादव ने बताया कि यह केस उन्होंने निशुल्क लड़ा है। 
 

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Content Writer

Shivam

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