हांसी लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने को लेकर कोर्ट सख्त, किसान नेताओं सहित 11 को नोटिस जारी

punjabkesari.in Friday, Nov 19, 2021 - 10:53 AM (IST)

हांसी(संदीप): हांसी के लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने को लेकर कोर्ट ने हरियाणा सरकार, एसपी हांसी, एसडीएम हांसी, बार एसोसिएशन, संयुक्त किसान मोर्चा व किसान नेताओं सहित 11 को नोटिस जारी किया है। किसानों के चल रहे धरने को लेकर लघु-सचिवालय से 500 मीटर दूर करने को लेकर वकीलों के एक पक्ष द्वारा हांसी में मंजीत पाल की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए ये नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे  की ओर से आह्वान किया गया है कि शुक्रवार को एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

याचिका में कही गई ये बात 
8 नवंबर से हांसी के लघु सचिवालय के सामने किसानों ने धरना दिया हुआ है। इसी धरने को लेकर वकीलों के एक पक्ष रोहित कलसन, ललित शर्मा, प्रवेश महिपाल, दीपक सैनी तथा मलकीत सिंह तथा अदालत में काम करने वाले मुंशी अजय कुमार तथा हिम्मत सिंह ने हांसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में लिखा गया था कि हांसी लघु सचिवालय के बाहर चल रहे किसान आंदोलन के चलते आमजन के साथ-साथ वकीलों, उनके मुवक्किलो तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को भी परेशानी होने लगी है। 

सोमवार को रखा जाए अदात के सामने पक्ष
याचिका के माध्यम से किसानों के आंदोलन को न्यायिक व प्रशासनिक परिसर से 500 मीटर दूर करने की मांग की गई है ताकि अदालती व प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा पैदा ना हो। इस आंदोलन के चलते वकील अदालत तथा अपने कार्यालय में नहीं जा पा रहे हैं यही नहीं वकीलों के क्लाइंट्स को भी पुलिस तथा प्रशासन के लोग सुरक्षा के मद्देनजर लघु सचिवालय परिसर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। इस आंदोलन के चलते बार एसोसिएशन हांसी को भी अदालत का कार्य 4 दिन तक स्थगित करना पड़ा । याचिका में कोविड का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोविड 19 के चलते अदालती कार्रवाई एक साल तक रुकी रही तथा अब किसानों के आंदोलन के चलते अदालती कार्रवाई में बाधा पैदा हो रही है । इस पर सिविल जज मंजीत पाल की अदालत ने हरियाणा सरकार, हांसी की एसपी, हांसी के एसडीएम, बार एसोसिएशन हांसी, सयुंक्त किसान मोर्चा व किसान नेताओं को नोटिस जारी कर सोमवार को अपना पक्ष रखने को कहा है ।

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Content Writer

Isha

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