अवैध कालोनी काटने वालों पर चला डी.टी.पी. का डंडा, 3 महिलाओं सहित 9 के खिलाफ केस दर्ज

punjabkesari.in Sunday, Mar 01, 2020 - 03:14 PM (IST)

पानीपत (संजीव) : जिला के अलग-अलग स्थानों पर काटी जा रही अवैध कालोनियों को लेकर जिला नगर योजनाकार विभाग ने अब पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं, जोकि नियमों को ताक पर रखते हुए अवैध निर्माण में लगे हैं। सरकार से बिना सी.एल.यू. लिए अवैध तौर पर आवासीय या व्यावसायिक कालोनी काटने पर जिला नगर योजनाकार द्वारा अलग-अलग तीन गांवों में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है।

आरोपियों में एक प्रापर्टी डीलर व एक फैक्टरी संचालक शामिल है। सम्बंधित थानों में केस दर्ज करके पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जिला नगर योजनाकार का कहना है कि सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन संख्या 10डीपी-82-3163 दिनांक 23.2.1982 के तहत पानीपत शहर के आसपास के गांवों में कुछ भूमि को अधिसूचित नियंत्रित घोषित किया गया है। 
पंजाब शैड्यूल्ड रोड एंड कंट्रोल्ड एरिया रैस्ट्रीक्शन ऑफ अनरैगुलराइज्ड डिवैल्पमैंट एक्ट-1963 की धारा 6 के अनुसार बिना विभाग की अनुमति लिए किसी भी प्रकार का निर्माण करना निषेध है।

वहीं, धारा 7ए के अनुसार इस प्रकार की भूमि का कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य रूप में प्रयोग करने के लिए सी.एल.यू. (चेंज ऑफ लैंड यूज) लेना जरूरी है। जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करते हुए कुछ फीस जमा करवानी पड़ती है। वहीं धारा 7 बी के अनुसार बिना लाइसैंस लिए किसी भी प्रकार की कालोनी में भवन विकसित करना प्रतिबंधित है। एक्ट धारा-3 में कालोनी काटने के लिए लाइसैंस देने का प्रावधान है।

विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध तौर पर कालोनी काटी जा रही है। जिसकी जांच करवाने पर 3 गांवों में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों को अवैध कालोनी काटने के मामले में संलिप्त पाया गया। सम्बंधित थानों में केस दर्ज करके पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 


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Isha

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