ऐलनाबाद उपचुनाव: सरकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी, नहीं कर सकेंगे ये सब काम
punjabkesari.in Monday, Oct 11, 2021 - 06:00 PM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी): ऐलनाबाद उप चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार ने सिविल सर्विस (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को ऐलनाबाद उप चुनाव के संबंध में कुछ गतिविधियों व कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर आज एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है।
आदेश के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के लिए उसके लिए वोट नहीं मांग सकता और न ही किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रचार कर सकता है। कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की गतिविधियों से रोकना होगा। आदेश के मुताबिक, यदि इस तरह की गतिविधि में कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसको तुंरत प्रभाव से सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी।
हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश, चुनाव में प्रचार करने या वोट मांगने पर कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही. pic.twitter.com/zgOJQUaK38
— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 11, 2021
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को किसी भी दल के खास निशान को धारण करने से बचना होगा। यहां अगर उनके पास वाहन है तो उस पर भी किसी भी प्रकार चुनावी या राजनीतिक निशान नहीं होना चाहिए।