फरीदाबाद फायरिंग केसः 4 वकीलों की सजा का फैसला स्थगित

punjabkesari.in Thursday, Mar 12, 2020 - 12:55 PM (IST)

फरीदाबाद(अनिल राठी)-  फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर के अन्दर साल 2006 में हुए गोलीकांड में मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 4 वकीलों को सजा सुनाए जाने का फैसला स्थागित कर दिया गया है। अब दोषियों को 13 मार्च को सजा सुनाई जायेगी। दोषी वकीलों मे अधिवक्ता ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल है। 

बता दें कि 31 मार्च 2006 को कोर्ट परिसर में कैंटीन और पार्किंग पर कब्जा करने को लेकर वकीलों के एक गुट ने कुछ वकीलों पर हमला किया था जिसमें छह वकील घायल हुए थे।  इस गोलीकांड में राकेश भड़ाना को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए था वहींं इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था लेकिन आरोप साबित ना होने के कारण 20 लोगों को बरी कर दिया गया। 4 वकीलों को जिला एवं सत्र न्यायालय में अडिशनल सेशन जज राजेश गर्ग ने दोषी करार दिया। दोषी वकीलों मे  बार एसोसिएशन के दो पूर्व बार अध्यक्ष  ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, एवं गौरव शर्मा और कैलाश  शामिल है।

अदालत ने दोषी वकीलों को सजा सुनाने के लिए 12 मार्च की तारीख तय की थी। 12 मार्च को दोषी वकीलों को अदालत में पेश किया गया लेकिन अज्ञात कारणों के चलते अदालत ने दोषीयों को सजा सुनाने के फैसले  को स्थागित कर दिया है अब दोषीयों को अदालत के द्वारा 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी वहीं दोषी वकील ओपी शर्मा ने ब्यान देते हुए कहा कि  एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनको गुंडागर्दी रोकने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कोर्ट में बढती गुंडागर्दी को रोकने की कोशिस की थी लेकिन साजिश करके उनको ही फंसाया गया है। 


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Isha

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