हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन पर 25 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Nov 11, 2019 - 10:41 AM (IST)

गुडग़ांव(ब्यूरो): एनवायरमैंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथारिटी (ई.पी.सी.ए.) के दिशा-निर्देशों के प्रति लापरवाही हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट कारपोरेशन (एच.एस. आई.आई. डी.सी.) को भारी पड़ गई। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने गे्रेडेड रिस्पांस सिस्टम का पालन न करने व कूड़ा कचरा फैलाने को लेकर एच.एस.आई.आई. डी.सी. को नोटिस थमाते हुए 25 लाख का जुर्माना ठोंका है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान एच.एस.आई.आई.डी.सी. के अधिकार क्षेत्र मानेसर और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी का अंबार पाया था।

 उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग इससे पहले भी गुडग़ांव में ग्रैप नियमों के उल्लंघन पर शहर के कूड़ा उठाने वाली कम्पनी पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। स्थानीय निकाय अधिनियम के अनुसार औद्यौगिक क्षेत्रों में नगर निगम का कार्य एच.एस.आई.आई.डी.सी. जैसी संस्थाएं करती हैं। इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में कूड़ा जलाने, खुले में सी.एंड डी. वेस्ट और गंदगी मिलने की सूचनाएं आ रही थीं। इस पर जिला प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय मानेसर के अधिकारी नवनीत भारद्वाज और दिनेश यादव ने औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया था। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान

एच.एस.आई.आई.डी.सी. के खिलाफ की गई शिकायत को सही पाया गया। जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी ने बताया यह जुर्माना एच.एस.आई.आई.डी.सी. को 15 दिनों के भीतर चुकाना होगा। एनवायरमैंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथारिटी (ई.पी.सी.ए.) के दिशा-निर्देशों के प्रति लापरवाही हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट कारपोरेशन (एच.एस. आई.आई. डी.सी.) को भारी पड़ गई। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने गे्रेडेड रिस्पांस सिस्टम का पालन न करने व कूड़ा कचरा फैलाने को लेकर एच.एस.आई.आई. डी.सी. को नोटिस थमाते हुए 25 लाख का जुर्माना ठोंका है।

प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान एच.एस.आई.आई.डी.सी. के अधिकार क्षेत्र मानेसर और आसपास के क्षेत्रों में गंदगी का अंबार पाया था।  उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग इससे पहले भी गुडग़ांव में ग्रैप नियमों के उल्लंघन पर शहर के कूड़ा उठाने वाली कम्पनी पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुका है। स्थानीय निकाय अधिनियम के अनुसार औद्यौगिक क्षेत्रों में नगर निगम का कार्य एच.एस.आई.आई.डी.सी. जैसी संस्थाएं करती हैं। इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में कूड़ा जलाने, खुले में सी.एंड डी. वेस्ट और गंदगी मिलने की सूचनाएं आ रही थीं। इस पर जिला प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय मानेसर के अधिकारी नवनीत भारद्वाज और दिनेश यादव ने औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया था। 
 


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Edited By

vinod kumar

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