HC ने सरकार को लगाई फटकार-कहा, यदि आप अरावली नष्ट करने को आमादा हैं तो हां कह दीजिए

punjabkesari.in Friday, Feb 14, 2020 - 08:51 AM (IST)

गुरुग्राम (पी. मार्कण्डेय) : अरावली को लेकर हरियाणा सरकार की फिर किरकिरी हुई है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से पूछा कि यदि आप राजनीतिक रूप से प्रतिबद्घ हैं कि प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र को नष्ट करके ही मानेंगे तो कह दीजिए हां। इतना ही नहीं प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र जो एन.सी.आर. में है उसे नोटीफिकेशन जारी करने में हो रहे विलंब को लेकर सरकार को न्यायालय में फजीहत झेलनी पड़ी है।

मुख्य न्याायधीश अरुण पल्ली और न्यायाधीश रविशंकर झा ने कड़ाई से पूछा है कि बिल्डर कौन है? आपकी जिम्मेदारी है कि अरावली को बचाएं। हम आपको सावधान करते हैं कि कोर्ट के आदेश को हर हाल में आपके अधिकारी लागू करें। उल्लेखनीय है कि साल 2104 में नैशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश में एन.सी.आर. में पडऩे वाले अरावली के हिस्सों को संरक्षित करने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार को एक उप योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे जिसे बना पाने में सरकार नाकाम रही है।

इसे लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए साल 2015 में कहा था कि हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार का लाइसैंस अथवा सी.एल.यू. में परिवर्तन को मंजूरी तब तक नहीं देगी जब तक हाईकोर्ट से पूर्व अनुमति नहीं ले ली जाए।  न्यायालय ने कहा कि सरकार ने गत 5 साल में नैचुरल कंजर्वेशन जोन को लेकर कुछ नहीं किया और एन.सी.जेड. को लगातार कम किया जा रहा है। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह एन.सी.जेड. का संवर्धन करे और पर्यावरण की रक्षा करे। 


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Isha

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