ट्राईसिटी के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, 72 घंटों के बाद सख्ती से लागू होगा नियम
punjabkesari.in Friday, Jan 24, 2020 - 09:31 PM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राईसिटी के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें किसी भी वाहनों पर चाहे व सरकारी हो या निजी पर पुलिस, डीसी, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, डॉक्टर, प्रेस आदि लिखे जाने पर ट्रैफिक पुलिस पाबंदी लगाएगी। यह नियम 72 घंटों के भीतर तीनों शहरों चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली में लागू किया जाएगा।
जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस अमोल रतन सिंह की विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को ट्राईसिटी की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पार्किंग को लेकर सरकारी और निजी वाहनों पर लगे स्टिकर पर कोई पाबन्दी नहीं है, लेकिन जिन वाहनों पर किसी भी अधिकारी का पद या विभाग दर्ज करते हुए स्टिकर लगाए गए हैं उन पर 72 घंटों बाद पूरी तरह से पाबन्दी होगी।
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