हरियाणा राज्य महिला आयोग को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जारी सम्मन पर लगाई रोक

punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2020 - 09:16 AM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य महिला आयोग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक प्रोफैसर के मामले में जारी सम्मन पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने आयोग द्वारा जारी सम्मन पर रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग के पास ज्यूडिशियल कोर्ट की शक्तियां नहीं हैं और न ही यह मामला महिला एक्ट 2012 से संबंधित है। एक यूनिवर्सिटी में कर्मचारी और संस्थान से संबंधित विवाद के लिए वाइस चांसलर को पेश होने के लिए सख्ती नहीं बरती जा सकती। 

गौरतलब है कि यह दूसरी बार था जब आयोग ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पेश होने के लिए कहा था। पहली बार आयोग के सम्मन के जवाब में यूनिवर्सिटी के दो अधिकारियों ने आयोग के समक्ष पहुंचकर मामले में स्पष्टीकरण भी दिया था कि यूनिवर्सिटी की प्रोफैसर के पति की कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर जांच चल रही है। मधुबन फॉरैंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने प्रोफैसर के बिल मंजूरी के लिए किए गए हस्ताक्षरों और शोधकत्र्ता के हस्ताक्षरों पर सवाल खड़े किए हैं और मामला अदालत में भी विचाराधीन भी है।

अधिकारियों ने आयोग को कहा था कि महिला प्रोफैसर की प्रोमोशन से जुड़ा कोई मामला नहीं है और न ही किसी अन्य महिला प्रोफैसर को प्रोमोट करने का ही कोई विवाद है। पहली सुनवाई के बावजूद आयोग ने दोबारा वाइस चांसलर को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। दूसरे सम्मन पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही यूनिवर्सिटी ने आयोग को महिला प्रोफैसर से जुड़े मामले में 40 पेजों की रिपोर्ट भी भेजी है और कहा है कि मामले में जांच चल रही है।


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Isha

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