हाईकोर्ट का फैसला: तथ्यों की अनदेखी कर दी जमानत, भिवानी के जज पर कार्रवाई के आदेश

punjabkesari.in Friday, Dec 03, 2021 - 12:54 PM (IST)

भिवानी: 320 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में तथ्यों की अनदेखी कर जमानत का लाभ देने पर भिवानी के जज के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि जमानत का लाभ देने के लिए केस से जुड़े तथ्यों को जानबूझकर कोर्ट ने फैसले में पेश नहीं किया।

भिवानी पुलिस ने एफआईआर में कहा था कि दोनों आरोपियों को गाड़ी में गांजा ले जाते हुए मौके से अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट ने प्रदीप को जमानत का लाभ देते हुए कहा कि मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने दावा किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रो को रिपोर्ट आ गई थीा, जबकि कोर्ट ने कहा कि यह अभी नहीं आई। लिहाजा प्रदीप को जमानत का लाभ दे दिया गया।

दरअसल, दोनों आरोपियों को गाड़ी में गांजा ले जाते हुए मौके से अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट ने प्रदीप को जमानत का लाभ देते हुए कहा कि मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने दावा किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रो को रिपोर्ट आ गई थी, जबकि कोर्ट ने कहा कि यह अभी नहीं आई। लिहाजा प्रदीप को जमानत का लाभ दे दिया गया।

भिवानी कोर्ट ने दोनों आरोपियों अजय और प्रदीप में से प्रदीप को जमानत दे दी थी, जबकि अजय को नहीं छोड़ा गया । अजय ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। तफ्तीश के बाद सामने आया कि प्रदीप को अनुचित ढंग से जमानत दी गई थी इसलिए ने प्रदीप को सरेंडर करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही जज पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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Content Writer

Isha

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