अवैध लिंग जांच व गर्भपात का चल रहा था गोरखधंधा, स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा

punjabkesari.in Saturday, Jan 09, 2021 - 11:10 AM (IST)

फरीदाबाद (सुधीर राघव): स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर-56 बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी स्थित गौरव हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम छापा मारकर अवैध रूप से किए जा रहे लिंग जांच कर गर्भपात करने के मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में दोषी पाए जाने वाले अस्पताल मालिक डॉ. गौरव और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाकि अन्य फरार बताए जा रहे हैं। संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभाग की टीम ने सेक्टर-58 थाने में पीएनडीटी, एमटीपी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में दोषी मानते हुए प्रकरण दर्ज कराया है। पिछले एक माह में स्वास्थ्य विभाग की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है।

पीएनडीटी एक्ट प्रभारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. हरिश आर्य ने बताया कि सीएमओ डॉ. रणदीप सिंह पुनिया को लगातार शिकायत मिल रही थी कि एमटीपी और अल्ट्रासाउण्ड रजिस्टड चिकित्सकों की बजाए उनकी गैर मौजूदगी में अनट्रेंड महिला नर्सिंग कर्मी जीजी थोमस एमआरआई और अल्ट्रासाउण्ड करती है। वहीं लिंग जांच के बाद गर्भ में बेटी होने पर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात करवाती है। जिसके बाद सीएमओ ने डॉ.हरिश आर्य के नेतृत्व में टीम गठित कर शुक्रवार को बोगस ग्राहक बनाकर एक महिला को गौरव हॉस्पिटल पर भेजा। जहां एमटीपी के लिए पंजीकृत डॉ. मधु और अल्ट्रासाउण्ड के लिए पंजीकृत डॉ. राजकुमार की अनुपस्थिति में नर्सिंग कर्मी जीजी थोमस ने महिला का एमआरआई और अल्ट्रासाउण्ड किया। जिसके बाद महिला को गर्भपात करने के लिए एमटीपी किट की दवाइयां दी व भर्ती कर लिया गया।

वहीं इशारा पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल पर छापा मार दिया। मौका पाकर नर्सिंग कर्मी जीजी थोमस के पति ने महिला को मौके से फरार कर दिया। अस्पताल से गर्भपात की अवैध दवाईयां भी बरामद की हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान अस्पताल के मालिक डॉ. गौरव को और नर्सिंग कर्मी के पति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर एमटीपी एक्ट, पीएनडीटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉ. आर्य ने बताया कि डॉ. मधु और डॉ. राजकुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं फरार नर्स जीजी थोमस को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पीएनडीटी एक्ट और एमटीपी एक्ट के उल्लंघन के मामले में 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 


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Isha

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