एक ही महिला ने दुष्कर्म की 7 शिकायतें दी, महिला आयोग ने DGP को SIT गठित करने के दिए दिशा निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Oct 27, 2021 - 08:05 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): गुरुग्राम में बलात्कार के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने के दिशा निर्देश और सिफारिश भेजी है। आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल के अनुसार एक 20 वर्षीय महिला द्वारा गुरुग्राम जिले में पिछले 1 वर्ष में सात अलग अलग बलात्कार व यौन उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सात प्राथमिकी (FIR) सात विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कराई गई हैं। गंभीर विषय होने के साथ-साथ इसमें कानून का दुरुपयोग होने की भी संभावना जताई जा रही है। 

आयोग ने गुरुग्राम कमिश्नर पुलिस को पत्र लिखते हुए अभी तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। इस बीच 24 अक्तूबर को फिर से इसी महिला द्वारा एक अन्य पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न और बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों द्वारा एक विस्तारपूर्वक शिकायत आयोग को भेजी गई है।

प्रीति भारद्वाज दलाल ने कहा कि आयोग का मानना है कि महिला सुरक्षा आयोग के लिए सर्वोपरि है और एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में आयोग हरियाणा में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता हैं और उनका समर्थन करता है। आयोग का ऐसा भी मानना है कि कानून हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं, बिना किसी लिंग भेद के। 

उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ मामले आयोग के समक्ष आए हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा कानून का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि कानून वो दो धारी तलवार है, जो कि सभी के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, तो कई बार इन्ही कानूनों का दुसरे पक्ष/विरोधियों (कभी कभी पुरुषों) की स्वतंत्रता व अधिकारों का गला घोंटने के लिए, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आयोग में आए कुछ मामलों में जबरन वसूली, हनीट्रैप जैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मामला भी उपरोक्त प्रकार का हो सकता है। आयोग ने पुलिस विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई और ध्यान देने की आवश्यकता जताई है।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक पी.के अग्रवाल को पत्र जारी करते हुए इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने बारे दिशा निर्देश व सिफारिश भेजी है। इस गठित विशेष जांच दल में एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता व एक पुरुष पुलिस अधिकारी सह-अध्यक्ष और 3 अन्य अधिकारी शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस अपवादजनक मामले का निपटान, संतोषजनक रूप से भेदभाव रहित, सही तथ्यों और परिस्थितियों की तह तक जाकर और कानून के सही दायरे में रहकर जांच हो सके। \

 

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Content Writer

vinod kumar

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