सीबीआई, ईडी व आयकर विभाग के पास किसी मिलने के खिलाफ जांच के नहीं कोई केस

punjabkesari.in Wednesday, Apr 06, 2022 - 03:54 PM (IST)

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी):  सीबीआइ, इडी व आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को बताया कि उसके पास हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों की कोई जांच पेंडिंग नहीं है।गौरतलब है कि अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही सभी राज्यों के हाई कोर्ट को अपने राज्यों के जिन सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक कैसे चल रहे हैं उन सभी केसों की जानकारी मांगी थी। इन्ही आदेशों पर सभी राज्यों की हाई कोर्ट ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों से यह जानकारी मांगी थी। जो जानकारी सभी राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, उसके अनुसार देशभर के 1765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ 3045 आपराधिक मामले लंबित हैं।

हरियाणा विभिन्न जिलों की अदालतों में विचाराधीन मामले
छछरौली के पूर्व विधायक रोशनलाल आर्य  के खिलाफ विशाल अग्रवाल नई दिल्ली वासी की शिकायत पर मुकदमा नंबर 216 जो कि 2016 में धारा 406 420 के तहत थाना शहर यमुनानगर में दर्ज हुआ यह मामला एविडेंस में चल रहा है। पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया वास्ता 1 लोगों के खिलाफ गुरुग्राम में मुकदमा नंबर 478 दिनांक 11 जून 2014 467 420 471 468 120 बी के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम थाने में दर्ज हुआ था यह मामला अदालत में विचाराधीन है। ओम प्रकाश कटारिया की ही शिकायत पर पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया वह 10 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा नंबर 483 दिनांक 14 जून 2020 धारा 467 468 471 468 120 बी के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम में दर्ज है यह भी मामला अदालत में विचाराधीन है। सुखबीर कटारिया बचने के खिलाफ मुकदमा नंबर 261 दिनांक 6 मई 2015 धारा 467 420 467 468 120 बी के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम में दर्ज है उद्योग की अदालत में विचाराधीन है। सुखबीर कटारिया के खिलाफ मुकदमा नंबर 262 दिनांक 6 मई 2015 धारा 467 420 471 468 120 बी के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम में दर्ज है।

सुखबीर कटारिया के तथा 6 लोगों के खिलाफ हीरा सिंह की शिकायत पर मुकदमा नंबर 286 दिनांक 15 मई 2015 धारा 420 467 468 471 120 बी गुरुग्राम सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में दर्ज है। सुखबीर कटारिया पूर्व विधायक व खेलने के खिलाफ मुकदमा नंबर 296 दिनांक 20 मई 2015 धारा 420 467 468 471 120 बी के तहत दर्ज है। हीरा सिंह की शिकायत पर सुखबीर कटारिया व सात अन्य के खिलाफ मुकदमा नंबर 574 दिनांक 12 सितंबर 2015 धारा 467 420 120 471 आईपीसी के तहत गुरुग्राम के 5 सेक्टर थाने में दर्ज है। बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा नंबर 502 17 अक्टूबर 2019 धारा 31 एच पीडीपी एक्ट के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम के थाने में दर्ज है। जिसमें जुर्माने की अदायगी कर दी गई है । एमएलए राकेश दौलताबाद के खिलाफ मुकदमा नंबर 509 दिनांक 18 अक्टूबर 2019 धारा 31 एच पी डी पी एक्ट के तहत सेक्टर 5 गुरुग्राम थाने में मुकदमा दर्ज है जिसमें जुर्माने की अदायगी कर दी गई है। सुखबीर कटारिया ममता व अन्य के खिलाफ मुकदमा नंबर 800  दिनांक 4 जुलाई 2015 धारा 420 467 468 471 के तहत दर्ज है जिसमें दोषियों ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश की शिकायत पर सुखबीर कटारिया पवन दबाव सुदेश दवा अनीता शर्मा व अन्य के खिलाफ मुकदमा नंबर 900 बिंजा दिनांक 14 नवंबर 2013 धारा 420 467 468 471 120 बी के तहत पुलिस स्टेशन सिटी गुरुग्राम में दर्ज है। राकेश दौलताबाद विधायक के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2019 में पोस्टर होल्डिंग को सरकारी प्रॉपर्टी पर लगाने के खिलाफ मुकदमा नंबर 659 दिनांक 17 अक्टूबर 2020 धारा तीन पीडीपीपी एक्ट के तहत पालम विहार थाने में दर्ज है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो चुकी है

जो भी मामले है वो कोर्ट  के समक्ष विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा पुलिस के समक्ष नौ माननीयों के मामले की जांच  चल रही है।  बाकि सभी मामलों में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट फाइल कर दी गई है और मामले कोर्ट के विचाराधीन है। पंजाब सरकार की तरफ से भी कोर्ट को बताया गया कि आठ पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए है  जिनके खिलाफ पिछले कुछ महीनों में चुनावी प्रचार के दौरान महामारी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। इन की जांच जारी है।


इस सूची में पंजाब के पूर्व सीएम चन्रजीत सिंह चन्नी, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सहित सिमरजीत सिंह बैंस, फतेहजंग बाजवा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा, विरसा सिंह वल्टोहा और सुखपाल सिंह भुल्लर का नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ के खिलाफ इसी साल 15 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच यह एफआईआर दर्ज की गई हैं।  इससे पहले  पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ अब सिर्फ सात एफआईआर हैं, जिसमे जांच जारी है। वह सात केस जिसमे जांच जारी है, उनमे एक बिक्रम सिंह मजीठिया के अलावा जो अन्य छह एफआईआर जिनमे अभी जांच जारी है उनमे पूर्व विधायक अनिल जोशी के खिलाफ 2, पूर्व विधायक मलकीत सिंह, एक केस जिसमे विधायक पवन कुमार टीनू, विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला, बलदेव सिंह खेहरा और पूर्व विधायक अजित सिंह कोहाड़ आरोपी हैं, एक केस जिसमे सिमरजीत बैंस और बलविंदर सिंह आरोपी हैं और एक केस जिसमे विरसा सिंह वल्टोहा आरोपी हैं। इन केसों की जांच अभी जारी है।चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी कोर्ट को बताया गया कि उसके पास एक मामला विचारधीन है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी जांच एजेंसी को आदेश दिया कि वो अगली सुनवाई से पहले ट्रायल व जांच बारे सभी केस की तालिका बनाकर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे व इसकी कापी कोर्ट मित्र को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करवाई जाए।

 


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Content Writer

Isha

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