रेरा के लिए आवेदन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ होगा नोटिस जारी
punjabkesari.in Saturday, Jun 23, 2018 - 02:45 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, पंचकूला ने गुरुग्राम जिले को छोड़कर प्रदेश में स्थित चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के ऐसे डिवैल्पर्स को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 3 सप्ताह के अंदर अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में बड़ी संख्या में चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रोमोटरों ने अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण को आवेदन नहीं किया है। जोकि अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है। ऐसा करने से इस तरह की परियोजनाओं के प्रोमोटरों के खिलाफ अधिनियम की धारा 59 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्रोमोटरों को संशोधित प्रोफार्मा आर.ई.पी.-1 (पार्ट ए से पार्ट एच तक) में आवेदन करना होगा जो प्राधिकरण की वैबसाइ से डाऊनलोड किया जा सकता है। फार्म आर.ई.पी.-1 (पार्ट ए से पार्ट एच तक) ‘हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, पंचकूला (परियोजनाओं का पंजीकरण) विनियमन, 2018’ के लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है।