राजनीतिक दल उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड करें सार्वजनिक : निर्वाचन आयोग
punjabkesari.in Saturday, May 18, 2024 - 01:52 PM (IST)
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा 2024 के आम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में तीन बार प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित करवाना अनिवार्य है।
इसके अलावा संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी अपने उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। यदि राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं और कोई शिकायत चुनाव आयोग को प्राप्त होती है तो उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 मई को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए हरियाणा में 25 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हीट वेव से बचाव हेतु तथा छाया के लिए टेंट, पंखे, पीने का ठंडे पानी सहित मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
इसके अलावा, मतदाताओं को क्यू मैनेजमेंट एप से भी बीएलओ जानकारी देगा कि मतदान के लिए कितने लोग लाइन में हैं, ताकि एक समय में बहुत अधिक भीड़ मतदान केंद्र पर न हो और मतदाता को अपना वोट डालने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2 करोड़ 76 हजार 441 मतदाताओं से अपील की है कि 25 मई को लोकतंत्र का त्योहार मनाएं और वोट अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर मतदाता मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्पाई कैमरा इत्यादि लेकर न जाएं, इससे मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना रहती है।