छः माह से हरियाणा लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों के पद खाली, मौजूदा चेयरमैन हो रहे है सेवानिवृत्त

punjabkesari.in Wednesday, Sep 02, 2020 - 09:41 AM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच.पी.एस.सी.) में चेयरमैन (अध्यक्ष ) के  अतिरिक्त  कुल आठ सदस्यों में से  दो सदस्यों के पद गत छः माह से रिक्त पड़े हैं.  प्रदेश की पूर्ववर्ती भूपिंदर हूडा सरकार द्वारा  1 मार्च, 2014 को नीलम सिंह और राजेश वैद को आयोग का सदस्य  लगाया  गया था जिनका छः वर्षो का कार्यकाल इस वर्ष मार्च, 2020 में पूरा हो गया. हालांकि आज तक  प्रदेश  की मौजूदा भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार द्वारा इनके स्थान पर दो नए  सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गयी है। एक वर्ष पूर्व जुलाई, 2019 में आयोग में हरियाणा की भाजपा  सरकार द्वारा लगाए गए आयोग के चेयरमैन रंजीत कुमार पचनंदा, जो पश्चिम बंगाल कैडर के 1983 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं,  का कार्यकाल भी अगले माह 22 अक्टूबर, 2020 तक है. उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 316 (2 ) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग में चेयरमैन और सदस्यों का  कार्यकाल नियुक्ति के छः वर्ष तक या उनकी आयु के 62 वर्ष तक, जो भी  पहले हो, तक होता  है/ हालांकि संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) में कार्यकाल छः वर्ष या आयु  के 65 वर्ष होने तक होता है।

पूर्व हूडा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें ) विनियमन, 1972 में वर्ष 2008  में सशोधन कर आयोग में सदस्यों की संख्या तत्कालीन 8 से बढ़कर 12 कर दी थी परन्तु वर्ष 2012 में दोबारा उनमें संशोधन कर इस संख्या को  आधा टाकर 6 कर दिया था. हालांकि जून, 2015 में भाजपा की खट्टर सरकार ने उक्त विनियमों में  संशोधन कर फिर से आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर  8 कर दी थी. यही नहीं दिसंबर, 2018 में खट्टर सरकार द्वारा बनाये गए ताज़ा हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें ) विनियमन, 2018 , जो हालांकि 1  जनवरी 2016 से लागू किये गए, उनमें  भी आयोग में सदस्यों की संख्या आठ ही निर्धारित है। केंद्र के  यू.पी.एस.सी. में चेयरमैन के अलावा नौ अन्य सदस्य होते हैं एवं केंद्र सरकार इसमें कभी  किसी भी  स्थान को रिक्त नहीं रखती एवं किसी  सदस्य के सेवानिवृत होते ही उसके  स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति कर देती है। लिखने योग्य है कि बीती जुलाई माह में   हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस. सी.) के पांचों सदस्यों - नीलम अवस्थी , अमर नाथ सौदा , भोपाल सिंह , विजय पाल सिंह और प्रदीप जैन, जिनका  कार्यकाल  गत वर्ष  जुलाई, 2019 में   एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था उसे  आठ माह और 23  मार्च, 2021  तक और बढ़ा दिया है. इसके चेयरमैन  भारत भूषण भारती का वर्तमान दूसरा कार्यकाल भी अगले  मार्च माह तक ही है. अब अगले वर्ष इन सभी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही इस आयोग का पुनर्गठन हो सकेगा जिस कारण प्रदेश सरकार में भाजपा की सहयोगी जजपा को इसमें  अपने हिस्से के  सदस्य लगवाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

क्या कहते है एडवोकेट हेमंत
अगर वर्तमान भाजपा-जजपा सरकार को आयोग में दो नए सदस्य, चाहे किसी भी कारण से, नियुक्त  नहीं  करने हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश सरकार को  उक्त 2018 विनियमों में संशोधन कर आयोग में सदस्यों की संख्या  8 से घटाकर 6 कर देनी  चाहिए परन्तु एक संवैधानिक आयोग में रिक्त पड़े सदस्यों के पदों को  छः माह के लंबे समय तक खाली रखना न्योचित नहीं हैं. आयोग हरियाणा सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी अर्थात गजटेड (राजपत्रित) अधिकारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आदि आयोजित कर राज्य सरकार को इस संबंध में चयनित उम्मीदवारों की अनुसंशा भेजता है जिन्हें बाद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है.

 

 

 


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Isha

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