हरियाणा के 154 कानूनों से हटा पंजाब का नाम, हरियाणवी हुए सारे कानून

punjabkesari.in Friday, Mar 19, 2021 - 09:15 AM (IST)

चंडीगढ़ (बंसल/ पांडेय): हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन 6 विधेयक पारित किए गए। इनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021, और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं। जबकि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक को लंबित कर सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। इस विधेयक पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस विधेयक से हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि इसमें स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए 15 से 5 वर्ष की सीमा तय की गई है।

‘हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक में पंजाब का नाम गायब’: हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम में संशोधन करने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया है। इसमें पंजाब के नाम से चल रहे 154 कानूनों से पंजाब शब्द हटाकर हरियाणा किया गया है। पिछले पांच दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों  के संक्षिप्त नाम में अब भी ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता रहा है। 

सरकार को लागू विधियों में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का होना, सरसरी तौर पर पढऩे में, राज्य में ऐसी विधियों के लागूकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है।  इसलिए हरियाणा राज्य में विधियों, जिनके संक्षिप्त नाम में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है, को ठीक ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि ‘पंजाब अधिनियम’ तथा ‘पूर्वी पंजाब अधिनियम’ को ‘हरियाणा अधिनियमों’ के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए।  इस पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायकों बी.बी. बत्रा और जगबीर मलिक  ने कहा कि संशोधन बिल लाना सराहनीय काम है लेकिन कानूनों के अंदर भी पंजाब के बजाए हरियाणा शब्द आना चाहिए।  

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Content Writer

Isha

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