18 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामला, आरोपी तांत्रिक को मिली सजा

punjabkesari.in Friday, Mar 04, 2022 - 09:08 PM (IST)

पानीपत(धरणी): पानीपत जिला न्यायालय ने 18 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले के आरोपी को 7 साल की कैद और 25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में यह सजा दोषी को 5 महीने और अधिक भुगतनी होगी। 23 मार्च 2021  को पानीपत महिला थाना मे उक्त दोषी के खिलाफ 18 वर्षीय बच्ची के साथ झाड़-फूंक करने का झांसा देकर बलात्कार करने की शिकायत पीड़ित  बच्ची की मां ने दी थी। यह जानकारी जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने दी है।

जानकारी के मुताबिक फ्लोरा सेक्टर 25 की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करती है। जो कि उसकी 18 वर्षीय बेटी काफी दिन से सिर के दर्द के कारण काफी परेशान थी। जगह-जगह डॉक्टरी इलाज करने से किसी प्रकार का आराम नहीं मिल पा रहा था। शिकायत में बताया गया था कि उसके भाई को एक शख्स ने बताया कि एक अब्दुल तांत्रिक नाम का व्यक्ति जो की तांत्रिक विद्या मे माहिर है और बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। तुम्हारी भांजी के सिर का दर्द भी ठीक कर देगा। उसके झांसे में आकर वह लोग अब्दुल तांत्रिक के पास पहुंचे। जहां अब्दुल तांत्रिक ने ताबीज से इलाज करने की बात कही और 10 हजार रुपए की मांग की।

शिकायत के अनुसार बच्ची के इलाज के लालच में परिवार ने 6 हजार रुपए उक्त तांत्रिक को दे भी दिए। महिला की लिखित शिकायत के अनुसार उक्त तांत्रिक अब्दुल 2 दिन के बाद ताबीज पिलाने के बहाने से उसके घर पर पहुंच गया। जबकि पीड़िता और उसकी भाभी अकेली घर पर थी। शिकायतकर्ता फैक्ट्री में काम के लिए गई हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जब शाम को वह घर पर लौटी तो उसकी नाबालिग बेटी ने रो-रोकर बताया कि तांत्रिक ने पानी में घोलकर कुछ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसकी भाभी को दूसरे कमरे में भेज दिया गया था। बेहोश होने के बाद आरोपी तांत्रिक ने उसके कपड़े उतार कर उसके साथ गलत कृत्य को अंजाम दिया।

शिकायत के अनुसार यह सब सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जब फोन तांत्रिक के पास मिलाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची का पानीपत के सिविल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया और आरोपियों के खिलाफ  मुकदमा नंबर 50/20-3-2021  धारा 376, 506, 328 के तहत दर्ज करते हुए आरोपी लतीफ को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था।

इस मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत और तथ्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने आरोपों को सही पाया और आरोपी लतीफ इलियास अब्दुल को 7 साल की कैद और 25000 का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है। अगर दोषी लतीफ लगाए गए जुर्माने की रकम नहीं भरता तो ऐसी सूरत में कैद की अवधि में 5 माह और बढ़ जाएंगी। न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया

 


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Content Writer

Vivek Rai

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