राज्य के 12 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित, एक कैसिंल: स्वास्थ्य मंत्री

punjabkesari.in Thursday, Apr 07, 2022 - 02:17 PM (IST)

चण्डीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज, जिनके पास हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का भी प्रभार हैं, ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए 12 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित व 1 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस कैसिंल तथा एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को निलंबित किया है तथा इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि अंबाला जोन में मैसर्ज प्रीत मैडीकल हाल, अंबाला सिटी के लाईसेंस को 3 दिन के लिए निंलबित किया गया हैं जबकि हिसार जोन में मैसर्ज दिनेश मैडीकल हाल, दादरी गेट, भिवानी के लाईसेंस को 40 दिनों के लिए निंलबित किया गया है। 

इसी प्रकार, गुरूग्राम जोन में मैसर्ज पाकिजा मैडीकल स्टोर, गांव नल्हड, नूंह के लाईसेंस को 10 दिन के लिए, मैसर्ज अल्वर फार्मेंसी, नूंह के लाईसेंस को 10 दिन के लिए और मैसर्ज मनीष मैडीकल स्टोर, नजदीक कैलाश मंदिर, नूंह के लाईसेंस को भी 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि करनाल जोन में मैसर्ज सौरव मैडीकल स्टोर, असंध, करनाल के लाईसेंस को 7 दिन के लिए, मैसर्ज संदीप मैडीकल हाल, जुलाना, जींद के लाईसेंस को 7 दिन के लिए, मैसर्ज शिवम फार्मेंसी, जींद के लाईसेंस को 5 दिन के लिए, मैसर्ज बालाजी मैडीकोज, गांव जामला, जींद  के लाईसेंस को 5 दिन के लिए, मैसर्ज कथुरिया मैडीकल स्टोर, गांव लीजवाना कलां जींद के लाईसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी तरह, मैसर्ज बायोकेयर, सैक्टर-14, करनाल के थोक लाईसेंस को 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। 

विज ने बताया कि रोहतक जोन मंे वनशिंका मैडीकोज, बहादुरगढ, जिला झज्जर के लाईसेंस को 7 दिन के लिए और सिरसा जोन में मैसर्ज गुरूकृपा मैडीकल हाल, मण्डी डबवाली, सिरसा के लाईसेंस को 30 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सोनीपत जोन में मैसर्ज राव मैडीकोज, नजदीक छोटूराम चौक, जिला सोनीपत के लाईसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाईसंेस को निंलबित तथा कैसिंल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शैडयूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रीज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाईयों की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड न होना इत्यादि शामिल है।b विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें। 


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Content Writer

Isha

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